अब जुर्माना देकर छूट जाएंगे शराबी : नीतीश सरकार
नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो
पटना: बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया गया । नए बिल में भी शराब के सेवन के लिए सजा का प्रावधान है । नए विधेयक के पास हो जाने से राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड को निर्धारित करने का विशेषाधिकार मिलेगा । पहले यह अधिकार कोर्ट के पास था । शराबबंदी कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट जुर्माना लेकर छोड़ सकेंगे। जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि सूबे में अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू हुई थी।
राज्य में कोर्ट और जेल में बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सरकार साल 2021 के अंत से ही कानून में संशोधन की तैयारी की थी जिसे आज मूर्त रूप दिया गया । आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। संशोधन को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी । संशोधिक विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा । इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा । बार-बार शराब पीकर पकड़ाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है । अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है ।
संशोधन पर मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा लेकिन दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। बार-बार पकड़े जाने पर जेल जाना ही होगा। सभी बिन्दुओं पर विचार के बाद संशोधन किया गया है। शराबबंदी कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट जुर्माना लेकर छोड़ सकेंगे। जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बार-बार शराब पीकर पकड़ाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। संशोधित कानून में और क्या-क्या प्रावधान होंगे इसकी नियमावली बनेगी।
उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार को शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ गाइडलाइन मिली थी क्योंकि काफी संख्या में निर्दोष लोगों को जेल भेजने के आरोप सरकार पर लगे थे। । इसके बाद ही सरकार ने कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया ।
Liquor Prohibition Amendment Bill 2022 passed in Bihar Assembly