एनआईए के विशेष अभियोजक छाया मिश्रा ने जमानत का किया पुरजोर विरोध
बिहार ब्यूरो
पटना: पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए को निर्देश दिया है कि एक साल के अंतर्गत प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई कर कोर्ट मामले का ट्रायल पूरा कर ले ।
जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह तथा जस्टिस पी.बी.बजंथरी की पीठ ने घोरसाहन आतंकी मामले में एक अभियुक्त गजेंदर शर्मा की जमानत को गुरुवार को ख़ारिज कर दिया । अपीलार्थी के जमानत को विरोध करते हुए एनआईए के विशेष अभियोजक छाया मिश्रा ने कोर्ट यह कहा कि अभियोजन इस केस के सभी गवाहों को जल्दी ही जांच लेगा । मिश्रा ने आगे यह दलील दी की कोविद १९ कोविद 19 महामारी के कारन गवाहों का परिक्षण में विलम्ब हुआ था। अब जबकि सामान्य स्थिति बहाल हो चुकी है, बचे हुए गवाहों का जल्दी ही परिक्षण हो जायेगा। उन्होने कोर्ट से यह कहा कि बाकी गवाहों का परिक्षण आने वाले नो महीनो में कर दिया जायेगा ।
एनआईए के वकील ने जमानत देने का विरोध करते हुए कहा की कि जांच में यह पता चला है की अपीलकर्ता ने बाकी साजिशकर्ताओं के साथ मिलके रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक उपकरण रखा था था तथा उनके बैंक अकाउंट से पैसे का लेन-देन और उनके स्टूडियो से जो सामग्री प्राप्त हुई उसे से स्पष्ट रूप से उनकी साजिश में भागीदारी दिखती है ।
न्यायालय ने यह भी निर्देश मामले में सभी गवाहों का निरीक्षण नो महीनो के अंदर हो जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया गया की मामले की सुनवाई हर दिन के आधार पर हो और गवाहों का परीक्षण को जल्दी हे समाप्त करने का प्रयास करें।