विजय शंकर
पटना : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्रीमती लेसी सिंह, आमिर सुबहानी, मुख्य सचिव एवं विनय कुमार, सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार से अनुरोध किया है कि राज्य में खाद्य तेल के लिए निर्धारित नई स्टॉक सीमा पर पुनर्विचार किया जाए ।
चैम्बर अध्यक्ष पी0 के0 अग्रवाल ने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2022 को गजट अधिसूचना सं० जीएसआर- 01 जारी किया गया है जिसके अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 500 क्वींटल (अर्थात 50 टन) एवं अन्य क्षेत्रों में 250 क्वींटल (अर्थात 25 टन) खाद्य तेल के स्टॉक के लिए सीमा का निर्धारण किया गया है । उन्होंने आगे बताया कि राज्य में कार्यरत अधिकांश कृषि बाजार प्रांगण शहर के मुख्य बाजार से बाहर में अवस्थित हैं ऐसी परिस्थिति में नियमतः उन्हें मात्र 250 क्विंटल (अर्थात 25 टन) खाद्य तेल ही रखना है । जबकि व्यवसायियों को उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार विभिन्न ब्रांड का खाद्य तेल रखना पड़ता है जो प्रायः दूसरे प्रदेशों से आयात किया जाता है । दूसरे प्रदेशों से खाद्य तेल मंगाने पर एक ट्रक में 200 से 250 क्वींटल ही आता है ऐसी परिस्थिति में व्यवसायी अलग-अलग ब्रांडों का खाद्य तेल कैसे स्टॉक कर पाएंगे ।
श्री अगवाल ने बताया कि कोराना महामारी बिहार के साथ-साथ पूरे देश की व्यवसायिक गतिविधियों को प्रभावित किया है और व्यवसायियों के साथ-साथ सरकार की ओर से भी यह प्रयास हो रहा है कि व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी लायी जाए जिससे कि देश का आर्थिक विकास पटरी पर आ सके । ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार का आदेश खाद्य तेल की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएगा साथ ही उपभोक्ताओं को मांग के अनुसार का खाद्य तेल मिलने में भी असुविधा हो सकती है ।
चैम्बर ने अनुरोध किया है कि खाद्य तेल के लिए निर्धारित नई स्टाक सीमा पर पुनर्विचार करते हुए नगर निगम क्षेत्र के लिए स्टॉक सीमा 2500 क्वींटल एवं अन्य क्षेत्रों के लिए 2000 क्वींटल किया जाए ।