राज्य सरकार के निर्णय का बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने किया स्वागत

विजय शंकर 
पटना : उच्च प्राथमिकता कोटि से सम्बन्धित औधोगिक इकाईयों के लिए बियाडा/ औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के दस्तावेजों पर लगने वाले निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क तथा औद्योगिक भूखंड / शेड तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार क्षेत्र से बाहर निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि के लीज/ बिक्री/ ट्रांसफर के दस्तावेजों के निबंधन पर लगने वाले निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान किए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के निर्णय का बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने स्वागत किया तथा इसकी सराहना की तथा धन्यवाद दिया।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अरूण अग्रवाल ने कहा कि एसोसिएशन औद्योगिक इकाईयों के स्थापित किए जाने के प्रयोजनार्थ भूमि के लिए निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क में शतप्रतिशत छूट दिए जाने सम्बन्धि सुझाव एवं मांग एसोसिएशन द्वारा लगातार राज्य सरकार के समक्ष रखा जाता रहा है। यह प्रसन्नता का विषय है कि राज्य सरकार ने हमारे सुझाव पर गहंतापूर्वक विचार किया तथा औद्योगिक विकास हेतु महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि उक्त निर्णय से उद्यमियों की जो पूंजी निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क में फंस जाती थी वह अब औद्योगिक इकाईयों की स्थापना करने में मददगार होगी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त निर्णय से राज्य में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को और गति मिलेगी तथा राज्य में और अधिक निवेश आयेगा जिससे रोजगार सृजन होगा।

महासचिव आशीष रोहतगी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का निर्णय सराहनिय है। उक्त छूट से उद्योगों के लिए जमीन की लागत में कमी आयेगी। उन्होंने आगे कहा कि निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क में छूट केवल उच्च प्राथमिकता कोटि से सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों के लिए प्रदान किया गया है, आशा है कि सभी कोटि के औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए भी निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क में शतप्रतिशत छूट देने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। श्री रोहतगी ने राज्य सरकार के इस निर्णय के लिए राज्य सरकार विशेष कर उद्योग विभाग को धन्यवाद दिया।

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