विजय शंकर
पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद् की बैठक मंत्रिमंडल सचिवालय में किया गया जिसमें 12 मामलों पर सरकार ने फैसले लिए । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा बताया गया कि गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत राज्य की काराओं में कोविड -19 के संक्रमण से बचाव के लिए जनाकीर्णता की समस्या को कम करने हेतु सजावार बंदियों को परिहार का लाभ देकर कारामुक्ति की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त ) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत औरंगाबाद जिलान्तर्गत वारूण अंचल के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा- 7.3027 एकड़
गैरमजरूआ मालिक बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल-2,66,50,510/-(दो करोड़ छियासठ लाख पचास हजार पांच सौ दस) रू० के भुगतान (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-प्) पर डी०एफ०सी०सी० आई०एल० परियोजना निर्मा ण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट
कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत औरंगाबाद जिलान्तर्ग त औबरा अंचल के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा-1.9753 एकड़ गैरमजरूआ मालिक बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल-48,88,868/-(अड़तालीस लाख अठासी हजार आठ सौ अड़सठ) रू० के भुगतान (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-प्) पर डी०एफ०सी०सीर्० आइ ०एल० परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन आॅफ इण्डिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्ग त डा० बिन्देश्वरी प्रसाद साह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमापुर, बरारी, कटिहार पुनः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुरसैला, कटिहार को जनवरी 2004 से पाँच वर्ष से अधिक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खा स्त करने का फैसला लिया गया ।  कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सदर अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में,करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी । 

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्रमशः रू० 26,51,55,306/-एवं रू० 27,56,82,746/-अर्थात कुल रू० 54,08,38,052/-(रूपये चौवन करोड़ आठ लाख अड़तीस हजार बावन) मात्र के तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 में की प्रशासनिक स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग के ही तहत राज्य में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रू० 1754.99 करोड़ के आकलित व्यय पर, 1015 स्वास्थ्य उप-केन्द्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा वैसे 86 प्रखंड जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मि त नहीं में इनके निर्मा ण एवं एन॰एच॰एम॰ द्वारा निर्मा ण किये जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्मा ण के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु मॉडल प्राक्कलन के आधार पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 04,2011) के तहत निर्ग त अधिसूचना सं०- 1423 दिनांक- 11.05. 2011 तथा अधिसूचना सं०-19431 दिनांक-23.12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट-01 के
क्रमांक-36 एवं 37 में नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र तथा क्रमांक-38 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र निर्गमन की नई सेवाओं को सम्मिलित करने की स्वीकृति तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत दिनांक-01.04.2020 से संकल्प निर्ग त किए जाने
के माह तक सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मि यों के संविदा नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन नियमावली, 2021 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई। योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के अन्तर्गत कनीय सा ंख्यिकी संवर्ग नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।

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