नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो 

पटना : बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के विरूद्ध वर्ष 2015 में उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार रहे कौशलेन्द्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया के द्वारा दायर किया गया इलेक्शन पेटिशन खारिज हो गया । वर्ष 2015 के विधान सभा चुनाव में मानवीय भूलवश लंबित केस के कॉलम में उस समय लंबित केस नं0-2988 (सी0)/2009 के बदले प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के न्यायालय, बिहारशरीफ, जी0आर0 केस नं0-1809/2009 का जिक्र कर दिया गया था जबकि वर्ष 2013 में ही माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जी0आर0 केस नं0-1809/2009 निरस्त किया जा चुका था ।
हाँलाकि परिवाद केस नं0-2988 (सी0)/2009 किसी गंभीर अपराध से संबंधित नहीं था एवं दिनांक-18.09.2015 को इस केस में परिवादी के लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए गवाही बंद कर दिया गया था । बाद में वर्ष 2017 में यह केस भी अंतिम रूप से तथ्यों के अभाव एवं मेरिट के आधार पर खारिज किया चुका है ।
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि विधान सभा, 2015 में उन्होंने कौशलेन्द्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया को पराजित किया था , जिसके उपरांत कौशलेन्द्र कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय में इलेक्शन पेटीशन दायर किया था जबकि कौशलेन्द्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया पर विभिन्न वर्षो में कई गंभीर आपराधिक मुकदमें दर्ज हुए हैं जिसमें नूरसराय थाना कांड संख्या-35/1989,भा0द0वि0 की धारा-302, नूरसराय थाना कांड सं0-06/1992, भा0द0वि0 की धारा-395, नूरसराय थाना कांड संख्या-117/1994, भा0द0वि0 की धारा-302, नूरसराय थाना कांड संख्या-101/1995, भा0द0वि0 की धारा-306, नूरसराय थाना कांड संख्या-09/2013, भा0द0वि0 की धारा-353/358/387, नूरसराय थाना कांड संख्या-32/2013, भा0द0वि0 की धारा-353/379/447/506/34, जी0आर0 केस नं0-470/2010, भा0द0वि0 की धारा-323/504, जी0आर0 केस नं0-842/2009, भा0द0वि0 की धारा-188, कम्प्लेन केस नं0-1346/2012 भा0द0वि0 की धारा-323/504, आदि प्रमुख है ।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *