नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो
पटना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के दरम्यान लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक के निदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। शंकर खाद भंडार, पिपरा, पुनपुन के संचालक के विरूद्ध यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। पिपरा थाना में शंकर खाद भंडार के विरूद्ध दुकान से राजनेता का पोस्टर नहीं हटाने के आरोप में अंचलाधिकारी, पुनपुन द्वारा प्रथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया था। इसके आलोक में आईपीसी एवं आरपी ऐक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2024 को प्रेस नोट जारी होते ही सम्पूर्ण जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के भीतर पब्लिक प्रोपर्टी तथा 72 घंटे के अंदर निजी प्रोपर्टी से विरूपण हटा आदर्श आचार संहिता से संबंधित सभी गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इस संबंध में सभी को विधिवत सूचना दी गई थी। उपर्युक्त मामले में दिनांक 21.03.2024 को राजस्व कर्मचारी श्री रमण कुमार, अंचल पुनपुन को अपने क्षेत्राधिकार में आदर्श आचार संहिता के मामलों का जाँच करने हेतु भेजा गया था। उनके द्वारा पाया गया कि शंकर खाद भंडार, सहबाजपुर, थाना-पिपरा द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर से राजनेता का पोस्टर नहीं हटाया गया है। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके आरोप में शंकर खाद भंडार के संचालक श्री रामाशंकर यादव पे. चंदेश्वर यादव, साकिन सहबाजपुर, थाना पिपरा, जिला पटना के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 सम्पन्न कराने के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।