हरियाणा सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइंस

हरियाणा ब्यूरो
हरियाणा : हरियाणा सरकार ने ‘महामारी चेतावनी – सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि 28 जनवरी तक बढ़ा दी है । इसके तहत पहले जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वे 28 जनवरी तक जारी रहेंगे। हालांकि, सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों में कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं। हरियाणा के पांच जिलों में लगाया गया मिनी लॉकडाउन और जारी किये गए नए आदेश ।
नई अधिसूचना के तहत अब जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है । इसके अलावा रात 10 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है। बार और रेस्टोरेंट को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।

इसके साथ ही अनाज मंडी, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, जिम, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, सभी सरकारी बोर्ड, निगम कार्यालय, निजी और सरकारी बैंक जैसे सार्वजनिक स्थानों पर केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी. दोनों खुराक ले चुके हैं। इसके अलावा रैलियों, जनसभाओं और धरना प्रदर्शनों आदि पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा. किसी भी स्थान पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा।

सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कोचिंग सेंटर, आईटीआई, प्रशिक्षण संस्थान, आंगनबाडी केंद्र आदि बंद रहेंगे. दुकानें और बाजार शाम छह बजे तक खुलने की अनुमति होगी, लेकिन दूध, मेडिकल स्टोर आदि आवश्यक सेवाओं की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खुली रहेंगी. सभी सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को ही अभ्यास करने की छूट दी गई है।

कोविड दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी किए गए हैं। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा । मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की जनता से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है ।

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