बिना तैयारी एवं स्पष्ट प्रतिवेदन के सुनवाई में उपस्थित होने के कारण एसडीओ, मसौढ़ी से स्पष्टीकरण करने का आयुक्त ने दिया निदेश

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता; पदाधिकारीगण सजग, तत्पर एवं संवेदनशील रहेंः आयुक्त

विजय शंकर

पटना। आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना  कुमार रवि द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गई और उसका निवारण किया गया। बिना तैयारी तथा स्पष्ट प्रतिवेदन के सुनवाई में उपस्थित होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

आयुक्त श्री रवि द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 09 अपीलीय मामलों की सुनवाई की गई एवं निवारण हेतु कार्रवाई किया गया।

एक मामले में परिवादी श्री चन्द्रशेखर आजाद द्वारा मद्यनिषेध अधिनियम अन्तर्गत वाहन की नीलामी के मामले में आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष परिवाद समर्पित किया गया था। उनका कहना था कि अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा वाहन उपलब्ध कराने या रिलीजिंग पेपर देने/पैसा वापस किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुनवाई में लोक प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी हुईं थी। उनके द्वारा न ही कोई स्पष्ट जवाब दिया गया और न ही कोई स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित किया गया। आयुक्त श्री रवि ने इस पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि लोक प्राधिकार का जनहित के इतने महत्वपूर्ण सुनवाई में बिना किसी तैयारी तथा स्पष्ट प्रतिवेदन के उपस्थित होना आपत्तिजनक है। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि यह लोक प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना के स्तर से लापरवाही, कार्यों में शिथिलता एवं लोक शिकायत निवारण के प्रति संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। कार्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं लोक शिकायत निवारण में अभिरूचि प्रदर्शित नहीं करने के आरोप में आयुक्त श्री रवि द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी से जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया। साथ ही उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी को अगली सुनवाई में पूरी तैयारी तथा स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का निदेश दिया।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता, तत्परता एवं प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी होगी।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

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