बंगाल ब्यूरौ 

कोलकाता। स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए ग्रुप डी की नियुक्ति में हुई धांधली की सीबीआई जांच संबंधी हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले पर खंडपीठ ने रोक लगा दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति हरीश टंडन और रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने सीबीआई से तत्काल जांच कराने के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए खंडपीठ ने कहा कि आगामी तीन सप्ताह तक इसकी जांच पर रोक रहेगी। सोमवार को मामले की दोबारा सुनवाई होगी जिसमें इस मामले की आगे की जांच के संबंध में जिरह होगी। आरोप है कि एसएससी द्वारा गठित पैनल की मियाद खत्म हो जाने के बावजूद नियुक्ति की सिफारिश की गई जिसकी वजह से ग्रुप डी में 25 लोगों की नियुक्ति की गई थी। इसके खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए गत सोमवार को ही न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से एसएससी और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने खंडपीठ में याचिका लगाई थी जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई है।

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