बिमल चक्रवर्ती
धनबाद : धनबाद नगर निगम क्षेत्र के नदी, तालाब तथा अन्य जल स्रोतों में मूर्ति या किसी प्रकार की पूजा सामग्री का विसर्जन वर्जित रहेगा। इस बाबत नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्देशानुसार एनवायरमेंट प्रोटक्शन एक्ट 1986 की धारा 5 के तहत नदी, तालाब तथा अन्य जल स्रोतों में मूर्ति या किसी प्रकार की पूजा सामग्री का विसर्जन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसलिए आम जनों से को सूचित किया जाता है कि मूर्ति, प्रतिमा या किसी प्रकार की पूजा सामग्री को धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नदी, तालाब व अन्य जल स्रोतों में नहीं करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति या समूह पर नियमानुसार विधि सम्मत करवाई की जाएगी।