पहले चरण में 13 फ़रवरी से 15 फ़रवरी तक और दुसरे चरण में 16 से 18 फ़रवरी तक सम्बंधित थानों में दंधाधिकारी करेंगे सत्यापन

vijay shankar

पटना : लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने अब शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को हथियारों के भौतिक सत्यापन को लेकर आदेश जारी कर दिया है । जिलाधिकारी ने सभी शस्त्रधारियों को उनके भौतिक सत्यापन के लिए थानावार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है।


जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आलमगंज, चौक, मालसलामी, बाईपास, अगम कुआं, बहादुरपुर, खुसरूपुर, दनियावा, फतुहा, गांधी मैदान, कंकड़बाग, जक्कनपुर, बुद्ध कॉलोनी, राजीव नगर, दीघा, हवाई अड्डा, बेउर , फुलवारी शरीफ, परसा बाजार, गोपालपुर, बख्तियारपुर, आठमलगोला, एनटीपीसी, बाढ़, बेलछी,  पंडारक, मोकामा, हाथीदह , घोसवरी , दानापुर , शाहपुर अकिलपुर, मनेर ,नौबतपुर, बिहटा ,मसौढ़ी , भगवानगंज, धनरूआ, पुनपुन, पालीगंज , खीरी मोर, दुल्हन बाजार और विक्रम में शास्त्रों का सत्यापन सभी थाना में 12 फरवरी , 13 फरवरी एवं 15 फरवरी को किए जाएंगे । 14 फरवरी को राजपत्रित अवकाश है जिसमें शास्त्रों का सत्यापन नहीं किया जाएगा ।

 

वहीं दूसरे चरण में 16 फरवरी से 18 फरवरी तक शास्त्रों का भौतिक सत्यापन विभिन्न थाना क्षेत्र में किया जाएगा जिसमें पटना सिटी इलाके के खाजेकला , मेहंदी गंज, सुल्तानगंज, दीदारगंज, शाहजहांपुर, नदी थाना, पीरबहोर , कदम कुआं , पत्रकार नगर, कोतवाली , सचिवालय, पाटलिपुत्र, शास्त्री नगर, गर्दनीबाग, श्री कृष्णा पुरी , जानीपुर, गौरीचक ,रामकृष्ण नगर, सालिमपुर, सक्सोहरा, भदौर, मराची , पंचमहला , समियागढ़ , खगोल, रूपसपुर, कादरगंज, पिपरा, सीगोरी और रानी तालाब थानों में शास्त्रों का सत्यापन किया जाएगा ।

शस्त्र धारी को निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित थानों में 10:00 बजे पूर्अवाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक पहुंचकर अपने शास्त्रों के साथ-साथ कारतूसों का भी भौतिक सत्यापन करा लें ।  सत्यापन कराने से विफल रहने पर उनकी अनुज्ञप्ति धारी की शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी , इसके लिए  शास्त्रधारक स्वंय  जिम्मेदार होंगे ।

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