Yogesh suryawanshi 30 अप्रेल,मंगलवार

सिवनी/बरघाट :
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरघाट द्वारा कुल 51 अवैध कालोनियों की सार्वजनिक सूचना जारी कर उक्त अवैध कालोनियों के रहवासियों एवं हित रखने वाले सभी व्यक्तियों से सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर लिखित दावे-आपत्तियों या सुझावों आमंत्रित किए हैं।

भू-स्वामी / कालोनाईजर का नाम एवं पता तथा अवैध कालोनी भूमि का विवरण निम्नानुसार है-
ग्राम पंचायत धारनाकला में अवैध कालोनी सें संबंधित 05 भूमि स्वामी/कालोनाईजर क्रमश: अभिषेक एवं अभिजीत जयसवाल, फिरदोस, नाजमी, शबा, महलका एवं खुशलका, कालोनाईजर श्रवणकुमार पिता नंदकिशोर, कालोनाईजर प्रमोदकुमार जैन पिता राजेन्द्र कुमार जैन हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत अरी अंतर्गत कालोनाईजर अ.रहमान खां पिता अहद खां। ग्राम पंचायत साल्हे में 10 अवैध कालोनियां के भूमि स्वामी/कालोनाईजर क्रमश: प्रदीप पिता पृथ्वीलाल पवार, जनकसिंह पिता भरतलाल पवार, सुनील पिता शंकरलाल अवधिया, कालोनाईजर शेख सूफी पिता सुल्तान खां, दिलीप कुमार पिता सोहनलाल पवार, नवराज पिता शेरसिंह निवासी केकड़ई, प्रदीप पिता केशवराव कोष्ठा निवासी, सरिता पत्नि विजय सूर्यवंशी, रामप्रसाद पिता झनकलाल, फारूख खान मोहसीन पिता फईम खान हैं।

इसी तरह ग्राम पंचायत कोसमी में 06 अवैध कालोनियों सें संबंधित भूमि स्वामी/कालोनाईजर क्रमश: नरेश पिता डडेसिंह गोड बरघाट,शेख जमीर पिता अ.हकीम कोसमी, जितेन्द्र कुमार पिता पन्नालाल बरघाट, किशोर पिता अंजेलाल गोड बरघाट,सुनील पिता शंकरलाल अवधिया बरघाट, नवराज पिता शेरसिंह केकडई हैं। ग्राम पंचायत मोंहगांव एवं धपारा में अवैध कालोनियों सें संबंधित भूमि स्वामी/कालोनाईजर क्रमश: दिनेश, डेलेन्द्र एवं तेरसिंह, ग्राम पंचायत बम्होडी में 04 अवैध कालोनियों सें संबंधित भूमि स्वामी/कालोनाईजर क्रमश: अखिलेश पिता दशरथ लाल शर्मा गुरूनानक वार्ड सिवनी, संजय कुमार पिता शेरसिंह बम्होडी, देवेन्द्र पिता भूरसिंह राम बम्होडी, संदीप पिता तुकाराम सहारे बम्होडी, ग्राम पंचायत बोरीकलां में अवैध कालोनी सें संबंधित 06 भूमि स्वामी/कालोनाईजर क्रमश: अल्फाजुर्रहमान पिता सफीकुर्रहमान बोरीकला, सज्जोबाई पिता सहादर गोंड बोरीकला, अ.वशी पिता मो.सफी बोरीकला, शाहिस्ता बेगम पति मो.हनीफ, बोरीकला, मो.युनूस पिता अजीज खान, शंकरलाल पिता हीरालाल बोरीकला।

इसी तरह ग्राम पंचायत खूंट में 16 अवैध कालोनी सें संबंधित भूमि स्वामी/कालोनाईजर क्रमश: सरिता पत्नि विजय सूर्यवंशी बरघाट, चंद्रहास पिता ब्रजलाल बघेल खूंट, आदेश नव गृह निर्माण सहकारिता समिति मर्यादित बरघाट, खीरासिंह पिता केशरलाल खूंट, चिंतामन संजयकुमार पिता चोखेलाल खूंट, राकेश पिता देवदास महार खूंट, गेंदलाल पिता हरकचंद खूंट, टेकचंद पिता श्यामलाल खूंट, रामस्वरूप पिता बिसनलाल गोंड खूंट, दमिदर पिता सोनेलाल परधान खूंट, द्रोपति पति रामसिंह गोंड खूंट, किशोर पिता अंतराम परधान खूंट, दिनेश पिता सोहनलाल परधान खूंट, विष्णुप्रसाद पिता शिखरचंद पवार खूंट, वंदना पति टीकाराम खूंट, अर्चना पति सुनील कुमार खूंट तथा ग्राम पंचायत नगझिर के विजय पिता शिवप्रसाद कलार नगझिर को अवैध कालोनी के रूप में चिन्हांकित किया गया है।
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अधीन अवैध कालोनी निर्माण प्रमाणित होने पर उक्त भमि का प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी एवं संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के तहत प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का आदेश पारित किया जावेगा।

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