कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की खंडपीठ ने शुक्रवार को दिया आदेश

कोलकाता, 19 जनवरी । आईएसएफ को विक्टोरिया हाउस के सामने जनसभा की अनुमति नहीं मिली। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि आईएसएफ सड़क अवरुद्ध करके सभा नहीं कर सकती। वे किसी भी इनडोर स्टेडियम में सभा कर सकते हैं। नौशाद सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ राज्य से बातचीत कर नेताजी इंडोर स्टेडियम या खुदीराम प्रैक्टिस सेंटर में कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। इससे पहले आईएसएफ की सभा पर एकल पीठ ने टिप्पणी की थी कि पिछले साल रानी रासमणि रोड पर आईएसएफ की सभा के दौरान काफी हिंसा हुई थी।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने शुक्रवार को आईएसएफ के वकील से कहा, “आपका मुवक्किल जमानत पर बाहर है। उस नेता पर कई गंभीर आरोप हैं। उसके बाद भी जनसभा में अराजकता नहीं होगी, ऐसा कोर्ट को नहीं लगता।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ”किसी भी राजनीतिक दल का स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम यह जानते हैं। लेकिन प्रोग्राम कहीं और करिए। सड़क बंद करने पर एम्बुलेंस के रुकने से किसी भी मरीज की मृत्यु के लिए आप जिम्मेदार होंगे?

खंडपीठ ने कहा कि भले ही बैठक इनडोर स्टेडियम में हो सकती है, लेकिन आईएसएफ को एकल पीठ द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

21 जनवरी को शहर में मैराथन है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि मैराथन आईएसएफ सभा से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ”पिछली बार अशांति हुई थी, यह स्पष्ट है। चाहे वह सभा से पहले हुई हो या सभा के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।”

आईएसएफ को चार नेताओं के नाम अदालत में सौंपने को कहा गया है। अगर उनकी सभा के आसपास कोई गड़बड़ी होती है तो इसके लिए चारों लोग जिम्मेदार होंगे। कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

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