Bengal: नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में माणिक भट्टाचार्य को मिली पहली बार राहत, जुर्माने और संपत्ति जब्ती पर लगी रोक के आदेश खारिज

Bengal: नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में माणिक भट्टाचार्य को मिली पहली बार राहत, जुर्माने और संपत्ति जब्ती पर लगी रोक के आदेश खारिज

Navrashtra media bureau

कोलकाता। नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को कलकत्ता हाई कोर्ट से पहली बार राहत मिली है। एकल पीठ ने उनकी संपत्ति जब्त करने और जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उस आदेश को खारिज कर दिया है।

प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्राथमिक और नौवीं-दसवीं कक्षा के शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के आरोप में फिलहाल जेल में हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन पर चरण दर चरण पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन कथित तौर पर उन्होंने वह जुर्माना जमा नहीं किया। इसलिए, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सीधे संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। उस फैसले को चुनौती देते हुए, पलाशीपाड़ा के तृणमूल विधायक ने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को न्यायाधीशों ने एकल पीठ के फैसले को खारिज कर दिया। इसलिए ईडी अब भर्ती भ्रष्टाचार में पकड़े गए माणिक पर जुर्माना या संपत्ति जब्त नहीं कर सकती। नतीजतन, तृणमूल विधायकों को स्वाभाविक रूप से राहत मिली है।

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