नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो
अनूपपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत किरर घाट से 19 नवम्बर 2022 को गांजा का परिवहन करते हुए कार को जब्त कर 25 किलो 600 ग्राम गांजा जप्त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ धारा 8/10 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेजते हुए मामले को विवेचना में लिया गया था तथा कार मालिक भूपेन्द्र पटेल ने किराया नामा दिखाकर बच निकला था। जिसके बाद पूरे मामले की जांच पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवॉर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उपनिरीक्षक मंगला प्रसाद दुबे को दी गई। विवेचना के दौरान उक्त किराया नामा फर्जी निकलने पर कार मालिक भूपेन्द्र पटेल एवं प्रदीप पटेल तथा किराये नामे में बने गवाह उपेन्द्र पटेल एवं दीनदयाल पटेल के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज पेश करने पर एनडीपीएस एक्ट के साथ अलग से प्रकरण बनाते हुए धारा 420, 465, 467, 468, 471, 193, 203 एवं 120 बी के तहत मामला दर्ज करते हुए कार मालिक भूपेन्द्र पटेल पिता राजबली पटेल निवासी सिगुड़ी थाना मानपुर जिला उमारिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, वहीं तीन आरोपी जिनमें प्रदीप पटेल पिता राजबली पटेल तथा किराये नामा के गवाह उपेन्द्र पटेल पिता दल प्रताप एवं दीनदयाल पिता रसीद पटेल की तलाश जारी है।
उपनिरीक्षक मंगला प्रसाद दुबे ने बताया कि 19 नवम्बर 2022 को कोतवाली पुलिस ने किरर घाट के पास गांजा का परिवहन करते हुए कार को पकड़ते हुए उनके कब्जे से 25 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी राजकुमार गुप्ता पिता ईश्वरीय प्रसाद, मोनू कुशवाहा पिता कमल निवासी दोनो निवासी ग्राम पहलवाह थाना गोहपारू जिला शहडोल तथा शिवम पिता दिनेश पटेल निवासी उमरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजा दिया गया था। प्रकरण में कार मालिक भूपेन्द्र पटेल पिता राजबली निवासी सिगुड़ी थाना मानपुर द्वारा कार का किराया नामा पेश किया गया। किराये नामे की जांच के दौरान पाया गया कि उक्त किराये नामे के साथ छेड़छाड़ की गई है। किराया नामा 21 नवम्बर 2022 को बनी थी, जिसे काटते हुए 21 अक्टूबर 2022 कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने वाहन मालिक भूपेन्द्र पटेल सहित प्रदीप पटेल पिता राजबली सहित तथा किराया नामा के गवाह उपेन्द्र पटेल पिता दल प्रताप एवं दीनदयाल पिता रसीद पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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