कोर्ट से नहीं मिली केजरीवाल को राहत, 28 मार्च को होगी पेशी, दिल्ली व पंजाब में विरोध में हंगामा  

पीएम नरेन्द्र मोदी की तुलना रुसी राष्ट्रपति पुतिन जैसे तानाशाह से की :  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 

नेशनल ब्यूरो
नयी दिल्ली : दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी रिमांड में भेज दिया है । दलीलों के आधार पर कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की 28 मार्च तक रिमांड दी है । कोर्ट से नहीं मिली केजरीवाल को कोई राहत जिससे aap कार्यकर्ता बौखला गये और जगह जगह प्रदर्शन किया और गिरफतारियां भी दी  ।  दिल्ली व पंजाब में विरोध में हंगामा हुआ और aap के विधायकों ने केजरीवाल के घर तक गए और विरोध जताया ।  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा विरोध किया और कहा कि यह गिरफ़्तारी लोकतंत्र की हत्या जैसी है ।  उन्होंने पीएम नरेन्द्र मोदी की तानाशाही की तुलना रुसी राष्ट्रपति पुतिन से की और बड़ा लोकतंत्र विरोधी बताया ।

 

अब राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जस्टिस कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर दो बजे अदालत में पेश किया जाएगा । उल्लेखनीय है कि इसी मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से न्यायिक हिरासत में हैं जिन्हें लगातार अपीलों के बाद कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है ।

हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि वह मामले में शामिल पार्टी के नेताओं के साथ मुख्य साजिशकर्ता’ थे. ऐसे में उनसे पूछताछ करना काफी जरूरी है । ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केजरीवाल ने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से कई करोड़ रुपये मांगे थे. उन्होंने कहा कि आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि ‘कंपनी’ है । ऐसे में जिम्मेदार हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा । ईडी ने कोर्ट में कहा कि वो जानबूझकर नौ समन पेश नहीं हुए. ऐसे में जब उनका (केजरीवाल) बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया तो उन्होंने सच्चाई नहीं बताई या सही तथ्य नहीं दिए. ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन हुआ है. एजेंसी ने दावा किया कि केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री होने का लाभ उठाते हुए धन शोधन में आम आदमी पार्टी का सहयोग किया. केजरीवाल रिश्वत की मांग कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के में शामिल थे ।

केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है , इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी । सिंघवी ने आगे कहा, ‘‘इस मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक विवेक के इस्तेमाल की जरूरत है, इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं.’’ दरअसल, ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब नीति बनाने और लागू करने में गड़बड़ी हुई है ।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी सिद्धांतों को ख्याल रखा जायेगा ।

 

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