नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो
पटना : बिहार सरकार ने 15 फरवरी तक हथियार रखने वाले सभी अनुज्ञप्ति धारकों को हथियारों की जांच कराने का निर्देश दिया है । साथ ही सभी अनुज्ञप्ति धारकों से कहा गया है कि मानक परिचालन को अपनाने के साथ-साथ पूरी तरह हर्ष फायरिंग को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है । हष फायरिंग होने पर अनुज्ञप्ति धारकों की अनुज्ञप्ति को खत्म कर दिया जाएगा बल्कि उन पर विधि संवत कार्रवाई भी की जाएगी । इस संबंध में सरकार के उप सचिव प्रकाश रंजन ने बिहार के सभी जिला अधिकारियों को पत्र निर्गत कर दिया है ।
जारी पत्र में आज कहां गया है कि 4 अक्टूबर 2019 को विभाग की ओर से जो पत्र जारी किया गया था, उसके आलोक में उत्तर पूर्व के राज्य नागालैंड, जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों से शस्त्र का सत्यापन कराने की और अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई थी मगर अब तक अनुज्ञप्ति धारकों ने अनुपालन प्रतिवेदन का प्रमाण नहीं दिया है । जो बिहार के बाहर के राज्यों में रह रहे हैं वह त्वरित रूप से अपना सत्यापन कर लेने का प्रयास करें । पत्र में यह भी कहा गया है कि उत्तर पूर्व राज्यों नागालैंड , जम्मू कश्मीर एवं अन्य राज्यों से शस्त्र अनुज्ञप्ति का जब तक सत्यापन नहीं कर लेते तब तक शास्त्रों को निकटवर्ती थाने में जमा करने की कार्रवाई कर 15 फरवरी तक इसकी सूचना भी विधिवत रूप से सरकार को कर दें ।
पत्र में यह भी कहा गया है कि आमतौर पर आजकल देखा जा रहा है सोशल मीडिया में फोटो और रील बनाने को लेकर हर्ष फायरिंग को प्रदर्शित किया जा रहा है । साथ ही शादी विवाह के मौके पर भी रोक के बावजूद हर्ष फायरिंग की जा रही है जबकि यह पूरी तरह प्रतिबंधित है । लोगों के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 के तहत विधिवत कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।