प्रमंडलीय आयुक्त ने की पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना का सफल क्रियान्वयन तथा पंचायत सरकार भवनों का त्वरित गति से निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
सभी संबंधित पदाधिकारी इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंः आयुक्त
विजय शंकर
पटना, 2 जुलाई। आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना कुमार रवि ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना का सफल क्रियान्वयन तथा पंचायत सरकार भवनों का त्वरित गति से निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में इस विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रमंडल-स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह; जिलाधिकारी, भोजपुर श्री राजकुमार; जिलाधिकारी, नालन्दा श्री शशांक शुभंकर; जिलाधिकारी, बक्सर श्री अंशुल अग्रवाल; जिलाधिकारी, कैमूर श्री सावन कुमार; उप विकास आयुक्त, पटना श्री तनय सुल्तानिया तथा सभी जिलों के उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे।
आयुक्त श्री रवि ने प्रमंडल अंतर्गत पंचायती राज विभागाधीन योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों से एक-एक कर मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना तथा पंचायत सरकार भवनों के बारे में अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना सुशासन के कार्यक्रम, 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत ‘‘स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव’’ का महत्वपूर्ण घटक है। इसमें ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में सर्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध रूप से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जा रहा है। आज की समीक्षा में पाया गया कि प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) निर्गत कर दिया गया है। बैंक गारंटी (पीबीजी) के विरूद्ध लगभग शत-प्रतिशत कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।
पटना जिला को आवंटित संशोधित लक्ष्य 33,620 के विरूद्ध सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन में उपलब्धि 9,162 है। पूर्व में यह लक्ष्य 12,420 था। निर्गत कार्यादेशों के विरूद्ध लगभग 74 प्रतिशत अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्गत कार्यादेशों के विरूद्ध नालन्दा जिला में 100 प्रतिशत, भोजपुर में 73 प्रतिशत, बक्सर में 49 प्रतिशत, रोहतास में 44 प्रतिशत तथा कैमूर में 25 प्रतिशत अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया गया है। अधिष्ठापन के विरूद्ध भुगतान पटना में 63 प्रतिशत, नालन्दा में 72 प्रतिशत, भोजपुर में 70 प्रतिशत, बक्सर में 41 प्रतिशत, रोहतास में 73 प्रतिशत तथा कैमूर में 67 प्रतिशत है। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि सभी जिला पदाधिकारी अपने-अपने जिलों में सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन तथा कार्यशीलता की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करें। लाईट के अधिष्ठापन में अपेक्षित प्रगति लाएँ। एजेंसी को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) तथा कार्यादेश निर्गत करने में अनावश्यक विलंब न हो यह सुनिश्चित करें। सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन से संबंधित एलओआई, बैंक गारंटी, कार्यादेश एवं भुगतान की प्रक्रिया के साथ-साथ एजेंसियों के कार्य आवंटन के संबंध में सरकार द्वारा संशोधित आदेश निर्गत किया गया है। जिलों द्वारा एजेंसी को उन्हें आवंटित कार्य के अनुरूप एक ही साथ एलओआई एवं कार्यादेश निर्गत कर दिया जाए। कार्यादेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी (पीबीजी) जिला पंचायत राज पदाधिकारी के यहाँ नियमानुसार जमा कर दिया जाए। कार्यादेश प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर एजेंसी द्वारा सामग्री आपूर्ति की जाएगी। एजेंसी द्वारा आपूरित सामग्री का जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं ब्रेडा के पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण उपरांत एजेंसी को राज्य योजना/षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसित राशि से कुल कार्य मूल्य के 25 प्रतिशत की राशि का भुगतान जिला स्तर से तत्काल कर दिया जाए। सामग्री आपूर्ति के पश्चात निरीक्षण एवं 25 प्रतिशत राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से सात दिनों के अंदर कर दिया जाए। सामग्री आपूर्ति निरीक्षण एवं चयनित स्थलों की सूची प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर एजेंसियों द्वारा अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर दिया जाए। जिन एजेंसियों द्वारा कार्यादेश प्राप्त होने के तीन माह के अंदर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण नहीं किया जाएगा उनके ऊपर 20 प्रतिशत का दंड अध्यारोपित किया जाए। यह दंड 5 प्रतिशत प्रति सप्ताह के विलंब की दर से वसूला जाएगा। आयुक्त श्री रवि ने कहा कि सोलर लाईट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के साथ-साथ प्रावधानों के अनुरूप ससमय भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। सोलर स्ट्रीट लाईट के पाँच वर्ष तक रख-रखाव की जिम्मेदारी अधिष्ठापन एजेंसी की है। आयुक्त श्री रवि ने जिलाधिकारियों को निदेश दिया कि एजेंसियों की कार्य क्षमता तथा प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करें।
आयुक्त श्री रवि द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में प्रगति की समीक्षा की गई। स्वीकृत भूमि के विरूद्ध सीमांकन की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ) तथा भवन निर्माण विभाग (बीसीडी) द्वारा प्रतिवेदित सीमांकन की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पटना प्रमंडल अंतर्गत स्वीकृत भूमि 588 के विरूद्ध एलएईओ एवं बीसीडी द्वारा प्रतिवेदित सीमांकन की संख्या 561 है इसमें एलएईओ द्वारा 267 की स्वीकृति के विरूद्ध 252 प्रतिवेदित तथा बीसीडी द्वारा 321 की स्वीकृति के विरूद्ध 309 प्रतिवेदित है। स्वीकृत भूमि के विरूद्ध सीमांकन हेतु शेष भूमि की संख्या 27 है जिसमें पटना जिला में 04, नालन्दा जिला में 2, भोजपुर में 2, बक्सर में 13, रोहतास में 02 तथा कैमूर में 04 है। आयुक्त श्री रवि ने सभी जिला पदाधिकारियों को निदेश दिया कि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु लक्ष्य के अनुरूप भूमि चयन के लंबित कार्यों को शीघ्र निष्पादित करें। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शीघ्र पूरा करें।
आयुक्त श्री रवि द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करने के लिए तत्पर रहने का निदेश दिया गया।