जमानत नहीं , 27 नवंबर को दोनों अधिकारियों को शो कॉज का जवाब देने का निर्देश

रांची । चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद के रिम्स में इलाज के दौरान पिछले तीन माह में उनसे मिलने वाले लोगों की सूची और जेल मैनुअल के पालन पर रिपोर्ट नहीं दिए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अपरेश कुमारसिंह की अदालत ने राज्य के कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक को शो कॉज करते हुए यह बताने को कहा है कि अदालत के आदेश के बाद भी यह जानकारी क्यों नहीं दी गयी। जबकि अदालत के आदेश की कॉपी उन्हें समय पर उपलब्ध करा दी गयी है। 27 नवंबर को दोनों अधिकारियों को शो कॉज का जवाब देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।

पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने रिम्स से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही कारा महानिरीक्षक और जेल आईजी से लालू के मुलाकातियों की सूची देने को कहा गया था। यह भी बताने को कहा गया था कि जेल मैनुअल के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। रिम्स की ओर से मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गयी, लेकिन जेल आईजी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गयी।

इससे पहले चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ने अदालत से समय की मांग की। सीबीआई की ओर से बताया गया कि लालू प्रसाद के दावों पर वह जवाब दाखिल करेगी। इसके लिए उसे समय चाहिए। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआई को 24 नंबर तक का समय दिया और सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित कर दी।

जमानत याचिका में लालू प्रसाद की ओर से कहा गया है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा वह पूरी कर चुके हैं। इस मामले में वह पटना में भी जेल में रहे है। पटना में उन्होंने 10 महीने जेल में बिताया है। रांची में 10 दिसंबर 2017 से वह जेल में है। अब तक उन्होंने 42 महीने से अधिक सजा काट ली है।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *