सुबोध

किशनगंज ।बिहार के किशनगंज जिला अंतर्गत जियापोखार थाने में पदस्थापित एक सिपाही के ऊपर एक महिला ने जबरन अपहरण कर शादी करने और उसका गर्भपात कराने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला के इन आरोपों के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गयी है।
मामले में इस्लामपुर बंगाल की निवासी एक महिला न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक डॉ. इनामुल हक मेंगनु के कार्यालय पहुंचने पर‌ रो-रोकर मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनायी और कहा कि जियापोखर थाना में पदस्थापित सिपाही चंदन कुमार, पिता रामेश्वर राम, निवासी भोजपुर ने अगवा कर जबरन विवाह किया और अब मारपीट के बाद घर से बाहर निकाल दिया है।
महिला ने बतायी कि वह इस्लामपुर के एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, उसी दौरान सिपाही चंदन कुमार, जो पहाड़ कट्टा थाना में पदस्थापित था, उससे फेसबुक पर दोस्ती हो गई। फेसबुक पर दोस्ती के बाद चंदन ने उससे कहा कि वो प्यार करता है लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे जबरन उठाकर किशनगंज ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर मांग में सिंदूर डाल दिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।पीड़िता ने कहा कि उसके बाद जब उसने चंदन पर शादी को रजिस्टर्ड करने का दबाव बनाया, तब 12 जून 2023 को उसने इस्लामपुर कोर्ट में उसके साथ शादी की। वहीं, उसने बताया कि वो पौआखाली में इसके घर में रह रही थी। इसी बीच उसे पता चला की चंदन पहले से विवाहित है और उसकी एक बेटी भी है।
पीड़िता की माने तो जब चंदन को उसने विवाहित होने की बात कही तो उसके बाद से वो उसके साथ मारपीट करने लगा और कमला नर्सिंग होम इस्लामपुर में ले जाकर उसके इच्छा के विपरीत उसका गर्भपात करवा दिया।
पीड़िता ने बताया कि बीते 17 अगस्त को उसकी पहली पत्नी मीरा कुमारी को चंदन कुमार के साथ मेरी शादी की सूचना मिलने पर पौआखाली स्थित रूम पर आयी और मेरे साथ झगड़ा और गालीगलौज करने लगी और कहने लगी कि तुम चंदन कुमार को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। मैं खुद पुलिस कर्मी हूं, तुम इसका साथ नहीं छोड़ोगी तो दान स्वरूप 20 लाख रुपया, 10 भर सोना अपने मां-बाप के घर से लाओ, तभी चंदन कुमार के साथ रहने दूंगी और मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया।
पीड़िता ने कहा कि उसकी मां चौका-बर्तन कर किसी तरह भरण पोषण करती है। आखिर वो कहां से रुपये देगी। वहीं, उसने कहा कि वो जब थाना गई तो वहां से उसे भगा दिया गया और अब उसे यह डर है कि कहीं उसकी हत्या न करा दी जाए।
मामले में एसपी डॉ. इनामुल हक मेंगनु ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है और कोई भी सरकारी कर्मी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। एसपी डॉ. इनामुल हक मेंगनु ने कहा कि मामले की जांच के बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता को इंसाफ दिलाया जाएगा।

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