सुबोध,
किशनगंज 10 मई । बिहार में लागू हुआ दाखिल खारिज के लिए नया नियम। शुक्रवार को किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज के निदेशक सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉ.दिलीप जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभागीय अपर मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है जिसमें निर्देश है कि जिला स्तर पर सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आदेश का अनुपालन कराना अनिवार्य है।
उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश के मुताबिक अब जमीन का दाख़िल खारिज के लिए विभाग को प्राप्त आवेदन को अंचल से सीधे खारिज नहीं किया जा सकेगा और नए नियम के मुताबिक किसी भी भूमि का दाख़िल खारिज के लिए आवेदन को ख़ारिज़ करने से पहले आवेदक के पक्ष को जानना अनिवार्य है।ताकि कि किसी भी त्रुटि के अनुकुल जबाव आवेदक विभाग को समर्पित कर सके।

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