सुबोध,
किशनगंज 28 फरवरी ।बिहार में भूमि विवाद एवं अवैध खरीद बिक्री की समस्या पर नियंत्रण लाने मद्देनजर राज्य सरकार ने जिले सभी समाहर्ता को नया दिशा निर्देश जारी किया।
राज्य सरकार के निर्देशित आलोक में जिलाधीकारी तुषार सिंगला ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना, द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार रजिस्ट्रेशन नियमावली में नया संशोधन जोड़ते हुए प्रावधान किया गया कि विक्रेता/दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने के स्थिति में ही संबंधित भूमि/संपत्ति का निबंधन किया जायेगा । जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रखवा एवं लगान को अद्यतन करने , पारिवारिक बटवारा हेतु वंशावली शीघ्र तैयार कराया जाना है । इसके लिए सभी अंचलों में शिविर लगाया जायेगा। इन शिविर में पूर्व से सृजित जमाबंदी में छुटे हुए खाता, खेसरा, रकवा को अद्यतन करने हेतु आवेदन प्राप्त किए जायेगें। इस कार्य के लिए संबंधित रैयत से पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमार्जन हेतु आवेदन प्राप्त किया जाएगा । उक्त कार्य में अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, हल्का कर्मचारी के साथ-साथ प्रखंड स्तर के प्रभारी पदाधिकारी को भी लगाया जायेगा। कार्य की जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जायेगी तथा प्रतिवेदन विभाग को भेजा जायेगा।

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