सुबोध, ब्यूरो किशनगंज
किशनगंज 23 सितम्बर । किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र वार्ड 15,लाइन मुहल्ले में नाबालिग जोड़े का विवाह को रोका गया।इस वार्ड में दो अलग-अलग परिवार के 15 वर्ष के किशोर और 14वर्ष की किशोरी का विवाह होना तय हुआ ।इस बात की भनक स्थानीय वार्ड पार्षद मो.कौशर को लगी।उसने विना देरी किए राहत के कार्यक्रम समन्वयक विपिन बिहारी को सूचना दी गयी। समन्वयक विपीन बिहारी एवं संस्था के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता पंकज झा संयुक्त रूप से दोनों परिवारों के अभिभावकों से मिले और बैठक कर कोन्सिलिंग किया गया।जब दोनों परिवारों में आपसी सहमति हो गयी।तो संस्था के समन्वयक विपीन बिहारी ने मामले को बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रविवार शंकर तिवारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और सहायक निदेशक ने मामले को गंभीरता से लिया और बाल विवाह निषेध पदाधिकारी ,सहायक बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सहित स्थानीय थाने को त्वरित करवाई कर बाल विवाह रोकवाने का निर्देश दिया गया।वही मामले में दोनो पक्ष ने पार्षद मो.कौसर के सामने स्वघोषित शपथपत्र दिया गया। जिसमें कहा कि मेरे बच्चे जब तक बालिग नही हो जाएंगे तब तक शादी नही करवाएंगे ।
राहत संस्था के सचिव डॉ . फरजाना बेगम ने कहा कि हमारी संस्था जो ऐक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के तहद बाल श्रम, बाल विवाह, और बाल यौन शोषण के विरुद्ध कार्य कर रही है।संस्था जिले में बाल विवाह रोकने के लिए संकल्पित है और जिला प्रशासन का सहयोग सराहनीय है ।