सुबोध, ब्यूरो किशनगंज
किशनगंज। जिला पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने एएसआई जयराम बिंद किशनगंज थाना को रिश्वत मांगने के आरोप में तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर किया निलंबित।
इस बाबत एसपी ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक (मु०), किशनगंज का कार्यालय पत्रांक-566 / पु०उपा० (मु०), दिनाक- 31.08.2024 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के माध्यम से सूचित किया गया है कि दिनांक-30.08.2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के जनता दरबार में आवेदक असफाक आलम, पे०-अब्दुल खलिक सा०-पिपला टोला वार्ड नं0-03 थाना-कोचाधामन, जिला-किशनगंज का आवेदन (पेन ड्राईव सहित) प्राप्त हुआ, जिसमें वर्णित है कि परिवादी द्वारा दिनांक-19.06.2024 को थानाध्यक्ष, किशनगंज के नाम से दिया गया था। इस संबंध में परिवारी कई बार थाना गये, लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिनांक-21.07.2024 को जब वे और उनके भाई थाना गए, तो थाना प्रभारी बोले कि जयराम से मुलाकात कर लो प्राथमिकी दर्ज हो जाएगा। उक्त विषय के बारे में जब परिवादी जयराम से मुलाकात किये तो थाना में वे कहने लगे कि थाना प्रभारी को हम बोलेंगे वहीं करेंगे। एफ०आई०आर० (प्राथमिकी दर्ज) कराना है, तो 20,000/- (बीस हजार) रू० दो, जिसमें थाना प्रभारी को 10,000/- (दस हजार) रू० देंगे एवं 5,000/- (पॉच हजार) रू० मै लूंगा और जो गौतम कुमार मुंशी है, उन्हे 5,000/- (पॉच हजार) रू० देना होगा तभी तुम्हारा काम होगा। जयराम द्वारा 20,000/- रू० रिश्वत मॉग के संबंध में कई बार कॉल किया गया, जिस नंबर से कॉल आया था, वह मो0नं0-9693952928 और जिस नम्बर पर कॉल आया था, वह मो0नं0-9102864655 है।
एसपी ने कहा कि पुलिस उपाधीक्षक (मु०), किशनगंज के द्वारा जॉचोंपरांत बताया गया कि उक्त संलग्न ऑडियो क्लिप को सुना गया, तो प्रथम दृष्टया पैसा मांगने वाला का आवाज एएसआई जयराम बिंद, किशनगंज थाना से मिलता-जुलता प्रतीत हो रहा है। अतएव इनके द्वारा एएसआई जयराम बिंद, किशनगंज थाना के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है।उन्होंने कहा कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुलिस उपाधीक्षक (मु०), किशनगंज के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर एएसआई जयराम बिंद, किशनगंज थाना को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस केन्द्र, किशनगंज होगा। साथ ही उक्त निलंबित एएसआई को एसपी ने निर्देश दिया है कि इस संदर्भ में 02 (दो) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।