नई दिल्लीः लखनऊ स्थित एनआईए विशेष न्यायालय ने पाकिस्तानी साजिश मामले में एक आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी की ओर से देश के संवेदनशील प्रतिष्ठानों के फोटो व वीडियो सेना के गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तानी सैन्य स्थापना व आईएसआई को साझा की गई थी। जानकारी के मुताबिक वाराणसी निवासी मोहम्मद रशीद को उक्त मामले (RC-03/2020/NIA-LKW) में दोषी पाते हुए अधिकतम 6 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
एनआईए अनुसंधान के दौरान जानकारी मिली कि आरोपी ने देश के संवेदनशील व सामरिक महत्व के संस्थानों के फोटो को पाकिस्तानी सेना व आईएसआई को साझा किया। साथ ही आईएसआई के एजेंटों व पाकिस्तानी आतंकियों की भी मदद आरोपी ने की।
अनुसंधान में यह भी जानकारी मिली कि मोहम्मद रशीद पाकिस्तानी रक्षा प्राधिकारियों व आईएसआई के संपर्क में था और इस दौरान उसने इन पाकिस्तानी संस्थानों को कई फोटोग्राफ साझा किया।
वह बार-बार अपने मोबाईल को रिसेट करता था और ऐसा करके वह अपने मोबाईल के डाटा उड़ा देता था।
वह आईएसआई एजेंटों को भारतीय सिमकार्ड भी मुहैया करवाता था। वह इसके लिए पाकिस्तान से पैसे भी लेता था।
अपने आदेश में एनआईए विशेष न्यायालय ने रशीद को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। फिर आईपीसी की धारा-123 के अंतर्गत पांच साल की सजा व 2000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। रशीद को यूएपीए के तहत 6 साल की सजा व 2000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया। ये सभी सजा एक साथ ही चलेंगी।
इस मामले में पूर्व में गोमती नगर एटीएस ने 19 जनवरी 2020 को केस दर्ज किया गया था। फिर एनआईए 6 अप्रैल 2020 को इस मामले के अनुसंधान को अपने हाथ में लिया।