Yogesh suryawanshi 17 दिसंबर, मंगलवार

 

सिवनी/कुरई : आदिवासी बाहुल्य बिकास खंड कुरई में जन जाति कार्य विभाग सिवनी में शासन के दिशा निर्देशो व नियम कायदों को दर किनार किया। विभाग में अधिकारियों द्वारा मनमानी के चलते अटैचमेंट किए जा रहे हैं। जानकारी मुताबिक सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सिवनी द्वारा आदेश क्रमांक 5725 /शिक्षा/स्था दिनांक 05/12/2024 को श्रीमती श्रीमती तेजेश्वरी ठाकुर जो की अतिशेष होने के कारण शासकीय नवीन प्राथमिक शाला पीपरवानी से शास. प्राथमिक शाला दुर्गापुर में पदस्थ किया गया था। लगभग एक माह बाद शास. प्राथमिक शाला दुर्गापुर से शास. प्राथमिक शाला चिखली में पूर्व से पदस्थ श्रीमती बिंदुलता डहरवाल के साथ बिना स्थानांतरण नीति के आपसी मेचुअल किया गया है। जबकि हाल ही में कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 10 /12 /2024 आदेश क्रमांक/स्था.4/टी (27)/2024/23422मध्यप्रदेश शासन द्वारा संलग्नीकरण समाप्त करने का आदेश किया गया है। जिसकी जानकारी 16/12/2024 तक जिले एवं संभाग आयुक्त से मांगी गई है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है,कि संभाग जिला स्तर पर कर्मचारियों अधिकारियों शिक्षक समर का संलग्न कारण नहीं किया जाए। इसी प्रकार प्रतिबंध अवधि में बिना सक्षम अनुमोदन के स्थानांतरण नहीं किए जाएं परंतु इसके बावजूद भी सहायक आयुक्त जनजाति कार्य सिवनी द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं एवं मनमानी तरीके से शिक्षकों को सुविधा के अनुसार अटैच किया जा रहा है।

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