Yogesh suryawanshi 11 अप्रैल, शुक्रवार

 

सिवनी/लखनवाड़ा : पुलिस अधीक्षक श्री सुनील मेहता एवं अति० पुलिस अधीक्षक श्री जी०डी० शर्मा के द्वारा जिले में चल रहे अवैध गतिविधियों गौवंश परिवहन / गौवंश मांस परिवहन पर नियंत्रण व वैधानिक कार्यवाही करने हेतु समस्त थान प्रभारी एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। दिनांक 11अप्रैल के प्रातः 06:00 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक सफेद रंग की एक्टिवा गाड़ी में कुछ लोग गौवंश का मांस ग्राम पायली के जंगल में ले जा रहे है।

 

उक्त सूचना की प्राप्ति पर नगर पुलिस अधीक्षक सिवनी श्रीमती पूजा पाण्डे के द्वारा थाना प्रभारी लखनवाड़ा को मय पुलिस स्टाफ के सूचना पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। थाना प्रभारी लखनवाड़ा के नेतृत्व में मुखबिर के बताये स्थान ग्राम पायली के जंगल में पुलिस टीम पहुंची जहां पर एक व्यक्ति सफेद रंग की स्कूटी से आते दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम रिजवान पिता मो० उस्मान खान उम्र 27 साल निवासी तिग्गा मोहल्ला संजय वार्ड सिवनी का रहने वाला बताया। एवं स्कूटी में सामने तरफ रखी हरी पीली रंग की प्लास्टिक की बोरी में लगभग 20 किलो गौवंश मांस रखा होना बताया। आरोपी रिजवान खान से पूछताछ करने पर बताया कि 03 दिन पहले ग्राम पायली निवासी संजय उर्फ सन्जू उईके व इन्दरलाल उर्फ भूरा उईके मेरे साथी शहजाद पिता कमर खान निवासी संजय वार्ड सिवनी, जुबेर उर्फ जुब्बू व अन्य दो लोग के साथ (जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं मेरा साथी शहजाद खान नाम जानता है।) संजय एवं इन्दरलाल के पास रखी सफेद रंग की गाय एवं सफेद रंग की बछिया को ग्राम पायली के जंगल में काटकर गौवंश मांस ले जाकर बेचने की योजना बनाये थे। जो आज दिनांक 11अप्रैल को बछिया को अपने साथीयों के साथ काटकर गौवंश मांस को बेचने के लिये जा रहे थे जुबेर उर्फ जुब्बू के साथ अन्य दो लोग जिनके नाम में नहीं जानता हूं मेरी मोटर सायकिल कमांक एमपी 28 एमक्यु 0848 से व शहजाद, संजय और इन्दरलाल पैदल भाग गये है। मैं जुबेर की सफेद रंग की सुजुकी कम्पनी की स्कूटी कमांक एमपी 22 जेई 9868 में गौवंश मांस की एक बोरी में रखे हुए शेष अवशेष पायली के जंगल में पड़ा हुआ बताया। आरोपी रिजवान के बताये स्थान का निरीक्षण करने पर बछियां का कटा हुआ सिर, आंते व कुछ दूरी पर हड्डी में लिपटा मांस का टुकड़ा, चमड़ा, एक पैर, मांस काटने के लिये लकड़ी का टुकड़ा, एक मांस काटने का चाकू, एक मोटर सायकिल होण्डा साईन कमांक एमपी 53 एमडी 0562, सुजुकी कम्पनी की स्कूटी कमांक एमपी 22 जेई 9868 तथा कुछ दूरी पर इन्दरलाल उईके के घर के पास एक सफेद रंग की गाय बंधी मिली जिसे समक्ष गवाहों के जप्त किया गया है। प्रकरण में जप्तशुदा गौवंश मांस से अन्य बीमारियों संबंधी संकमण का खतरा होने से जप्तशुदा गौवंश मांस के नष्टीकरण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी की निगरानी में गौवंश मांस को गढढे में दफन कर की गई। बाद आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 160/2025 धारा 4/9, 5/9 म०प्र० गौवंश प्रति० अधि० 11 (1) (एल) पशु क्रूरता अधिनियम, 325, 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया है।

 

आरोपी 1 रिजवान खान पिता उस्मान खान उम्र 27 साल निवासी तिग्गा मोहल्ला संजय वार्ड सिवनी (गिरफ्तार)

2-शहजाद खान पिता कमर खान निवासी संजय वार्ड सिवनी (फरार)

3-जुबेर उर्फ जुब्बू खान निवासी हड्डी गोदाम सिवनी (फरार)

4-संजय उर्फ संजू उईक निवासी पायली थाना लखनवाड़ा (फरार)

5-इन्द्रलाल उर्फ भूरा उईके निवासी पायली थाना लखनवाड़ा (फरार)

एवं अन्य 02 (फरार)

जप्त मशरूका :-

1-01 गौवंश कीमती 10000 रूपये

2- गौवंश का मांस 57.390 किलोग्राम कीमती 5700 रूपये

3- मोटर सायकिल कमांक एमपी 53 एमडी 0562 कीमती 20000 रूपये

4- सुजुकी कंपनी की स्कूटी कमांक एमपी 22 जेई 9868 कीमती 80000 रूपये

कुल जप्त मशरूका कीमती 1,15,700 रूपये

 

सराहनीय कार्य :-

 

1- निरीक्षक सी०के० सिरामें थाना लखनवाड़ा

2- उप निरी० कोमल टोप्पो थाना लखनवाड़ा

3- कार्य० प्र०आर० 271 राजेश माथरे थाना लखनवाड़ा

4- कार्य० प्र०आर० 214 योगेन्द्र सिंह चौहान थाना लखनवाड़ा

5- आर0 535 अरूण झरे थाना लखनवाड़ा

6- आर0 202 शिवदीप ठाकुर थाना लखनवाड़ा

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