Yogesh suryawanshi 30 जनवरी 2024
सिवनी/मेहरा पिपरिया : कान्हीवाडा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मेहरा पिपरिया में वर्ष 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में जिला न्यायालय के अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को 16 आरोपितों को आजीवन कारावास एवं एक आरोपित को 03 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने मंगलवार की शाम को जानकारी दी कि 20 अगस्त 2018 की शाम करीब 5.30 बजे अशोक (44) पुत्र भोलाप्रसाद पटले व ज्ञानी उर्फ (38) पुत्र ज्ञानसिंह पटले दोनो भाई अपने साथियों के साथ बस स्टेण्ड, मेहरा पिपरिया में चाय पीते हुए बातचीत कर रहे थें, इस दौरान महानंद पटले अपने साथियों को लेकर बस स्टेंड पहुंचा और कट्टे से हवा में फायर करते हुए उसने तथा उसके साथियों ने अशोक और उसके भाई ज्ञानी पर तलवार और लोहे की राड से हमला कर दिया तथा जब बीच बचाव हेतु राकेश कटरे और फूलसिंह पटले गये तो उनके साथ भी आरोपितों ने तलवार व राड से मारपीट की, जिससे सभी को गंभीर चोट आयी और ईलाज के दौरान अशोक और ज्ञानी की मृत्यु हो गयी थी। जिसकी रिपोर्ट थाना कान्हीवाडा में मृतकगण के पिता भोलाप्रसाद पटले ने की। जिस पर पुलिस ने भादवि की धारा 147, 148, 149, 307, 294 एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध किया एवं आहत अशोक और ज्ञानी की मृत्यु हो जाने के कारण भादवि की धारा 302 का मामला दर्ज किया गया था।
आगे बताया गया कि मंगलवार को जिला न्यायालय के अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश सिवनी ने मंगलवार को कान्हीवाडा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मेहरापिपरिया में हुए दोहरे हत्या के प्रकरण में सुनवाई हुई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने अशोक पटले एवं ज्ञानी पटले के हत्या के अपराध में 16 आरोपितों क्रमशः महानंद (27) पुत्र रामदयाल पटले, आनंद (30) पुत्र रामदयाल पटले, लोकेश (33) पुत्र ज्वालसिंह टेमरे, रितेश (19) पुत्र रूपसिंह ठाकुर, कपिल(19) पुत्र विसराम रांहगडाले, गोविंद (23) पुत्र प्रभूदयाल पटले, निलेश (20) पुत्र रामफल भगत, नंदकिशोर (23) पुत्र धनीराम भगत, संजू उर्फ संजय (22) पुत्र मुन्नालाल बोपचे, शिवशंकर उर्फ मोनू (27) पुत्र प्रभुदयाल पटले , दशरथ (32) पुत्र सुखराम राहंगडाले, गिरीश (20) पुत्र जनार्दन पटले, कृष्ण कुमार (21) पुत्र जनार्दन पटले, मनीष (20) पुत्र मुन्नालाल बोपचे, राहुल (19) पुत्र रिखिराम पटले, दिनेश पुत्र रामरस भगत सभी निवासी ग्राम मेहरा पिपरिया, थाना कान्हीवाडा को भादवि की घारा 307 में 10 वर्ष, तथा धारा 302 मे आजीवन कारावास तथा सबूत छुपाने तथा आरोपितों को हथियार मुहैया करने के जुर्म में आरोपित विनोद पंचेश्वर को 25 आर्म्स एक्ट के अपराध में 3 वर्ष की सजा से दंडित किया है।