तीन आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़े गए,

Yogesh suryawanshi सोमवार 24 जून,

सिवनी / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने गौवंश हत्या प्रकरण में लिप्त अन्य दो आरोपी क्रमश: संतोष कवरेती पिता ब्रजलाल कवरेती उम्र 36 वर्ष निवासी गरघटिया थाना धूमा एवं रामदास उइके पिता महेन्द्र उइके उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम पुतर्रा थाना धूमा के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत आदेश पारित किया है।

इसके अतिरिक्त सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा आरोपी वाहिद पिता मजिद खान निवासी ग्वारी एवं इरफान मोहम्मद उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम खैरी के अतिक्रमित भूमि में निर्माणाधीन मकान को हटाया गया है। इसी तरह आरोपी शादब खान पिता इसराईल खान उम्र 27 वर्ष निवासी ग्वारी के बिना अनुमति निर्माणाधीन को तोडा गया।

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