Yogesh suryawanshi 15 अप्रैल,सोमवार
सिवनी : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 जारी अधिसूचना अंतर्गत जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। जिले में प्रथम चरण आगामी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने मतदान के 72 घंटे पूर्व की कार्यवाही एसओपी जारी कर स्व-सहायता समूह, गैर सरकारी संगठनों, शासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रमों को सार्वजनिक कोष से मतदान के 72 घंटे के दौरान नगद व चेक से कोई भुगतान नहीं किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। यदि किसी विभाग अंतर्गत स्व-सहायता समूह, गैर सरकारी संगठनों, शासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रमों को भुगतान करना हो तो सार्वजनिक कोष से मतदान के 72 घंटे पूर्व भुगतान कर सकते हैं। मतदान के 72 घंटे की अवधि के दौरान नगद व चेक से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किए जाने के आदेश।