Yogesh Suryawanshi 07 अक्टूबर, सोमवार

सिवनी/मुंडारा /राजोला : जिले के कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजोला के अंतर्गत आने वाले शासकीय एकीकृत हाई स्कूल रजोला के उच्च श्रेणी शिक्षक रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा संस्था में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार, गलत तरीके से टच करना, छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील चित्र दिखाना तथा शिकायत करने वाली छात्राओं को डराता, धमकाता था। छात्राओ की शिकायत पर रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणी शिक्षक, एकी. हाईस्कूल रजोला, वि.ख.कुरई का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 (1) सामान्य (एक) (दो) (तीन) के प्रतिकूल है। अतः म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधान अंतर्गत रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणीं शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कार्यालय, कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) सिवनी के आदेश क्र.सं. /564 शिक्षा प्रतिष्ठान। /एवीआई/2 दिनांकित 01/10/24/सितम्बर 2024 के पत्र में उल्लेखित है कि विकासखण्ड अधिकारी वि.ख. कुरई के पत्र क्र./683/लेखा/2024 दिनांक 13.08.2024 में रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणी शिक्षक, एकीकृत हाईस्कूल रजोला, वि.ख. कुरई के द्वारा संस्था में अध्ययरनत छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने, लडकियों को गलत तरीके से टच करना, हाथ पकडना, जिससे छात्राएं डरी-सहमी एवं प्रताडित महसूस करने का उल्लेख है। रघुनाथ विश्वकर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। विकासखण्ड अधिकारी कुरई के प्रतिवेदन दिनांक 13.08.2024 के आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्र/ 4030/ शिक्षा / 2024, दिनाक 27.08.2024 से श्रीमती अनीता कुल्हाडे, प्राचार्य, शास. उच्च माध्य विद्यालय दरासीकला, विख. कुरई एवं श्री प्रभुकर गजभिये, प्राचार्य, शास. उच्च माध्य विद्यालय बकोडी, वि.ख. कुरई से प्रकरण की जांच कराई गई है। जांच समिति के जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.09.2024 के अनुसार शास. हाईस्कूल रजोला में अध्ययनरत छात्राओं एवं श्रीमती गंगाबाई विश्वकर्मा, अध्यक्ष, पालक शिक्षक समिति हाईस्कूल रजोला के लिखित कथन में पाया गया कि रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणी शिक्षक के द्वारा संस्था में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार करना, गलत तरीके से टच करना, छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील चित्र दिखाना, शिकायत करने वाली छात्राओं को डराना, धमकाना प्रतिवेदित किया गया है। रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणी शिक्षक, एकी. हाईस्कूल रजोला, वि.ख.कुरई का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 (1) सामान्य (एक) (दो) (तीन) के प्रतिकूल है। अतः म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधान अंतर्गत रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणीं शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल अवधि में रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणी शिक्षक, एकी हाईस्कूल रजोला वि.ख. कुरई का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड अधिकारी, वि.ख. लखनादौन, जिला सिवनी नियत किया जाता है। निलंबन काल अवधि में रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणी शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। उक्त आदेश की प्रति आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, म.प्र.भोपाल, कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर, जिला कोषालय अधिकारी सिवनी, विकासखण्ड अधिकारी, वि.ख. कुरई / लखनादौन ,संकुल प्राचार्य, शास. उ.मा.वि.बकोडी, वि.ख. कुरई, प्राचार्य, शास. हाईस्कूल रजोला, वि.ख. कुरई तथा रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा, उच्च श्रेणी शिक्षक, एकी हाईस्कूल रजोला, वि.ख.कुरई को प्रेषित की गई है।

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