लगातार कार्यवाही से मंडी शुल्क तस्करों पर मचा हड़कंप,
योगेश सूर्यवंशी
सिवनी / सुखतरा,,मंडी सिवनी के मार्गदर्शन में एवं सचिव कृषि उपज मंडी समिति सिवनी के निर्देशानुसार शिविर उड़नदस्ता दल द्वारा दिनांक 16 मार्च को क्षेत्र का निरीक्षण के दौरान सुकतरा चौक में ढाबा के पास रात्रि में एक वाहन द्वारा कृषि उपज गेहूं बगैर अनुज्ञा पत्र के अवैध परिवहन करते हुए ट्रक क्रमांक kA07B5172 से परिवहन मार्ग फार्म जय-जय पारसवनाथ चांद चौरई से बेंगलुरु कर्नाटक गेहूं 210 कुंटल ले जा रहे थे तदनुसार मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (6 ) के उल्लंघन करने पर ₹42921 का जुर्माना वसूला गया ।जो 5 गुना मंडी शुल्क 334 69 एवं निराश्रित शुल्क 4462 समझौता शुल्क 5000 ऐसी कुल राशि 42931 रुपया का जुर्माना वसूला गया
भारसाधक अधिकारी महोदया – कृषि उपज मंडी सिवनी सुश्री मेधा शर्मा (अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व)के निर्देशानुसार मंडी सचिव,सिवनी के दल द्वारा गठित उड़नदस्ता दल के द्वारा लगातार हो रहे अवैध परिवहन पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 15/03/23को 03 वाहन एवं 16/03/23 को 01 वाहन जिनमे मंडी व्यपारी के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज “गेहूं भरकर बिना मंडी शुल्क दिए अवैध तरीके से बादलपर,लखनादौन, चौरई, मंडी क्षेत्र से दूसरे राज्य नागपुर ,कर्नाटक, तेलंगना भेजी जा रही थी l उक्त वाहनों पर कार्यवाही के दौरान पांच गुना मंडी शुल्क 181802/- निराश्रित राशि 8418/-व समझौता राशि 20000/- वसूल की गई l इस प्रकार के अवैध परिवहन को बढ़ावा देने में किसका हाथ है? क्या मंडी बोर्ड जबलपुर के उपसंचालक द्वारा बनाई गई संभागीय उड़नदस्ता दल जो कि एक ही दल विगत एक वर्ष से क्षेत्र में कार्यरत है एवं उनके द्वारा अभी तक सिवनी मंडी के मेटेवानी चेकपोस्ट पर बैठे रहना व अवैध परिवहन पर कार्यवाही न करना क्या दर्शाता है ? इस काला बाज़ारी का जिम्मेदार कौन है? उपसंचालक महोदय के द्वारा संभाग भर में हो रहे इस अंधाधुंध अवैध परिवहन पर कार्यवाही क्यों नही की जा रही है ? इसका क्या कारण है ?