विवाहिता की जलाकर हत्या मामले में तीन वर्ष के अंदर ही एडीजे चतुर्थ प्रवल दत्ता ने सुनाई सजा

मनीष कुमार

मुंगेर : न्यायालय ने सेशन के वाद संख्या 41/2022 में सजा की बिन्दु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मुंगेर जिले के गंगटा थाना क्षेत्र के महिमाचक्र गांव के मृतक साक्षी के पति प्रणव कुमार उर्फ प्रलय ,ससूर सुभाषचन्द्र सिंह , सास कृष्ण देवी, भैंसुर प्रवीण कुमार एवं गोतनी रूवी देवी को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास की सजा सुनाई । विवाहिता साक्षी को जलाकर हत्या मामले में अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रबल दत्ता ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

बताते चलें कि शादी के आठ वर्ष के बाद 28 जून 2021 को दो बच्चों की मां साक्षी की पति, ससुर, सास , भैंसुर एवं गोतनी ने मिलकर घर में जला दिया था । ससुराल वालो ने साक्षी पर मिट्टी तेल छिड़कर आग लगा दिया घटना स्थल पर ही उसने दम तोड़ दी । मृतिका की मां सुनीता देवी के वयान पर गंगटा थाना कांड संख्या 41/2022 दर्ज हुई थी।

वही पांचो आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए मुंगेर मंडल कारा भेजा गया, वही आरोपी के परिजनों ने जब न्यालय के द्वारा सजा सुनाने के बाद सभी के चेहरे पर मायूसी छाई और रोते रोते अपनी किस्मत को कोस रही थी।

वह सहायक अपर लोक अभियोजक रामसेवक मंडल ने कहा कि एक बिबहिता कि हत्या मामले में जिसका केस नम्बर 41/2022 था जो मृतका सक्झि कुमारी को दहेज मामले में केरोसिन छिरकड आग लगा दिया जिससे वह 95℅ जल गई जंहा इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी उसी मामले में आज पांच आरोपी जो मृतका के पति प्रणव कुमार ,ससुर सुभाष चन्द्र सिंह,कृश्णा कुमारी सास,रूबी कुमारी गोतनी,प्रबल कुमार भैसुर को आजीवन कारावास और सभी पर पांच पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

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