पारू नाबालिग बलात्कार केस : न्याय दिलाने को पीड़िता का मुफ्त मुकदमा लगेंगी छाया मिश्र
विजय शंकर
पटना: पटना उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष श्रीमती छाया मिश्र ने आज घोषणा की कि मुजफ्फरपुर के पारू में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में वे नामित अपराधियों के खिलाफ मुकदमा निःशुल्क लड़ेंगी ।
श्रीमती छाया मिश्र ने बताया कि पीड़ित बालिका की माता ने छ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है,गांव के ही दबंग संजय राय को मुख्य अभियुक्त नामित किया गया है। संजय राय नवमी कक्षा की नाबालिग छात्रा से जबरन विवाह करना चाहता था,जिसे लड़की ने मना कर दिया था।
संजय राय जो खुद विवाहित अधेड़ था , ने पीड़िता के घर जाकर उसका अपहरण किया तथा अपने हवस मिटाने के लिए बलात्कार किया,दूसरे दिन बच्ची का शव खेत से बरामद किया गया।
श्रीमती छाया मिश्र ने कहा कि पुलिस ने नृशंस हत्या में उपयोग किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है,फिर भी अपराधी नहीं पकड़े गए।
श्रीमती छाया मिश्र ने सुझाव दिया कि वर्मा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले के लिए विशेष न्यायालय में त्वरित ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया जाय तथा पीड़ित बालिका के परिवार को अविलंब सुरक्षा दी जाए।