29 जुलाई से 03 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित होगा

जिलाधिकारी के निदेश पर वृहत स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है

विजय शंकर

पटना, 11 जुलाई।

(१) दिनांक 13 जुलाई, 2024 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।

(२) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना से प्राप्त सूचनानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वाधान में पटना जिला के व्यवहार न्यायालय पटना सदर तथा उसके अनुमंडलों यथा पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी तथा पालीगंज के प्रांगण में उक्त तिथि को 10ः00 बजे पूर्वाह्न से होगा।

(३) इस राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, बैंक ऋण, विद्युत वाद, वाहन दुर्घटना बीमा, माप-तौल, श्रम वाद, नीलाम पत्र वाद, पारिवारिक मामले इत्यादि विचार विनिमय, समायोजन एवं सुलह के आधार पर निष्पादित किए जायेंगे।

(४) सभी वादकारीगण उक्त तिथि व समय पर अपने क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय प्रांगण में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निस्तारण समझौते के आधार पर कराने का सुअवसर प्राप्त करें।

(५) इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी प्रकार का न्याय शुल्क देय नहीं है। जनसामान्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वाधान में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक विवाद, ज़मीनी विवाद, बिजली के मामले, टेलीफ़ोन बिल, चेक बाउंस, सुलह योग्य फौजदारी मामले इत्यादि का *पूर्ण एवं प्रभावी समाधान* प्राप्त कर सकते हैं।

(६) राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामले की कोई अपील नहीं की जाती है। आपका ख़र्च भी कम होता है और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का प्रभाव होता है। जनसामान्य अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर *सस्ता व सुलभ न्याय* प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने या अपने किसी भी परिचित के उपर्युक्त विवादों को *सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं। इस सस्ते एवं सुलभ न्यायिक प्रक्रिया* का लाभ उठाएँ।

(७) विदित हो कि दिनांक 29 जुलाई, 2024 से 03 अगस्त, 2024 तक *माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली* में विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। संधि-योग्य वादों का निष्पादन सुलह के आधार पर किया जाएगा।

(८) जिला पदाधिकारी- सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निदेश पर जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत के बारे में वृहत स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

(९) सभी अंचलों, अनुमंडलों एवं जिला के सार्वजनिक स्थलों पर इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ताकि आम जनता इसका अधिक-से-अधिक फायदा उठा सकें।

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