नेशनल ब्यूरो
नई दिल्लीः चेन्नई स्थित विशेष सीबीआई न्यायालय ने रिश्वतखोरी मामले में तत्कालीन प्रवासी संरक्षक, आर सेकर (भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी) को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने उन्हें 18,000 रु. अर्थदंड के रूप में भी अदा करने को कहा है।
मामले में आरोप है कि सेकर ने साजिश रचकर कई जरूरतमंद लोगों को प्रवासी प्रमाण-पत्र देने के बदले 13 लाख रुपये रिश्वत के रूप में इक्कठा किए। सीबीआई की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा का प्रावधान कर दिया। उल्लेखनीय है कि सेकर ने इस राशि का उपयोग अपने पुत्र का एडमिशन इंजीनियरिंग कालेज में करवाने में किया था।