vijay shankar

पटना : जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने ठंड को देखते हुए धारा 144 लागू करते हुए पटना जिला के सभी निजी , सरकारी स्कूल , आंगनबाड़ी केंद्र,  कोचिंग सेंटर में कक्षाओं को सुबह 8:00 बजे से पहले और अपराह्न 5:00 बजे के बाद चलाना  प्रतिबंधित कर दिया है । यह आदेश 5 फरवरी से लागू होगा जो 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा । मिशन दक्ष और बोर्ड परीक्षा हेतु आयोजित विशेष कक्षाओं के संचालक को इस आदेश से मुक्त रखा गया है ।

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