मतदाता सूची में नाम रहना एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण; यह आपके अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक होने का भी द्योतकः डीएम

डीएम ने छात्र-छात्राओं से निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का किया आह्वान

जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़; चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत इसे एक नया आयाम देगाः डीएम

विजय शंकर

पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने अर्हता प्राप्त सभी छात्र-छात्राओं से फोटो निर्वाचक सूची में अपना नाम शामिल कराने का आह्वान किया है। वे आज बीएस कॉलेज, दानापुर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत आयोजित निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) में छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे महान संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान किया गया है वह अतुलनीय एवं बहुमूल्य है। त्रुटिरहित मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। उन्होंने कहा कि निर्वाचक सूची में नाम रहना निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी का प्रथम चरण है। यह आपकी जिम्मेदारी है। मतदाता सूची में नाम रहना वोट देने की पहली शर्त के साथ एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण भी है। यह आपके अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक होने तथा एक सजग नागरिक होने का द्योतक भी है। इस सबसे अधिक यह इसका निर्धारण करता है कि आपके ऊपर शासन कौन करेगा। डीएम ने कहा कि आपको इसका अवसर प्रदान किया जा रहा है। आप सभी इसमें अवश्य भागीदारी करें। मतदाता सूची में खुद अपना नाम जुड़वाएं, साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें। हमलोग आपको इसके लिए सारी सुविधा प्रदान कर रहे है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पटना जिला में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए सवा लाख से अधिक फॉर्म-6 प्राप्त हुआ है। आप सभी अर्हता पात्र छात्र-छात्रा फोटो निर्वाचक सूची में नाम शामिल कराने के लिए पंजीकरण अवश्य कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया को भी काफी आसान कर दिया गया है। आप जैसे यंग, डायनामिक एवं टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली छात्र-छात्रा ऑनलाईन माध्यम से वोटर हेल्पलाईन ऐप एवं https://voters.eci.gov.in/ से आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं। ऑफलाईन माध्यम से भी अपने-अपने बूथ, प्रखंड, अनुमंडल, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) कार्यक्रम के तहत पटना जिला के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।शैक्षणिक संस्थानों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के तहत नियमित तौर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूरे जिले में लगभग 65 कॉलेज को चिन्हित कर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। ईएलसी सभी महाविद्यालयों में गठित है। ईएलसी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य युवा और भावी मतदाताओं के बीच चुनावी भागीदारी की संस्कृति को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान में कैम्पस एम्बेसडर की भी मुख्य भूमिका है। हर एक कॉलेज में इन्हें नियुक्त किया गया है। कैम्पस एम्बेसडर छात्र-छात्राओं तथा निर्वाचन तंत्र के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं तथा मतदाता पंजीकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने में यह काफी सहायक साबित होता है।

छात्र-छात्राओं को लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रक्रिया की बारीकी समझाते हुए डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोकतंत्र सर्वाेत्तम शासन प्रणाली है। हमारे संसदीय प्रणाली तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की समृद्धि में भारत निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरी दुनिया में यह काफी प्रतिष्ठित संस्था है। इतने बड़े देश में समय-समय पर स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण माहौल में चुनाव कराकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा काफी अप्रतिम कार्य किया जाता है। छात्र-छात्राओं की प्रशंसा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आप सभी प्रतिष्ठित महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आप सभी निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। अभी दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी, अपने परिवार, सगे-संबंधियों, आस-पड़ोस के सभी निवासियों का नाम फोटो निर्वाचक सूची में शामिल कराएं। इसमें नाम शामिल हो जाने पर सभी को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि आपका या आपके परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो आज ही पंजीकरण के लिए आवेदन करें। Voter Helpline App https://voters.eci.gov.in/ से आप सुविधाजनक ढंग से जहॉं हैं वहीं से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 कार्यक्रम चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर, 2023 (शुक्रवार) को किया गया है। दावा एवं आपत्ति दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 (शनिवार) तक दिया जा सकता है। दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 (मंगलवार) तक दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 जनवरी, 2024 को किया जाएगा।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया को भी काफी सरल कर दी गयी है। फॉर्म-6 नया मतदाता बनने के लिए, फॉर्म-6क भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए, फॉर्म-6ख स्वैच्छिक रूप से आधार से अपना मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए, फॉर्म-7 निर्वाचक सूची से नाम हटाने के लिए एवं फॉर्म-8 पता परिवर्तन,PwD चिह्नीकरण, मतदाता सूची में संशोधन या अपने ईपिक में बदलाव करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जन्म तिथि प्रमाण (आधार), सामान्य निवास स्थान का प्रमाण तथा फोटोग्राफ्स के आधार पर कोई भी योग्य नागरिक वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाईन ऐप (वीएचए) के माध्यम से घर बैठे सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं। वे सभी योग्य व्यक्ति जो वर्ष में चार अर्हता तिथियों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर में से किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए ऑफलाइन या ऑनलाईन आवेदन फॉर्म 6 में कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर सर्विस पोर्टल, सक्षम ऐप (PwD मतदाताआंे हेतु) के द्वारा किया जा सकता है ।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि योग्य मतदाताओं को सहायता के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है। अधिकारियों द्वारा जिला में निर्वाचन साक्षरता, पंजीकरण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाताओं को निर्वाचन सूची में पंजीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों तथा प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। सभी प्रपत्रों में ऑन-लाईन आवेदन हेतु वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्प लाईन ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। ऑफ लाईन आवेदन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुमण्डल निर्वाचन कार्यालयों तथा बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही मतदाता हेल्पलाईन 1950 का प्रयोग कर पंजीकरण से संबंधित अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

इसके पूर्व जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर, प्राचार्य/प्राध्यापक एवं अन्य द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की गई। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी लोगों को मताधिकार के प्रयोग हेतु शपथ-ग्रहण कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा छात्र-छात्राओं को पंजीकरण के बारे में विस्तार से बताया गया तथा सभी से अपना-अपना नाम शामिल कराने का आह्वान किया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना द्वारा विभिन्न प्रारूपों एवं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। छात्र-छात्राओं के बीच ईएलसी के तहत क्विज एवं रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया।

जिलाधिकारी द्वारा छात्रों एवं छात्राओं से विस्तार से वार्ता की गई। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

जिला पदाधिकारी ने सभी वयस्क नागरिकों विशेषकर युवाओं तथा महिलाओं से अधिक-से-अधिक संख्या में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का आह्वान किया।

===============

निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्रगति की समीक्षा

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्रगति की आज समीक्षा की गयी। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) को फोकस्ड एवं टार्गेटेड ढंग से कार्य करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि 18 से 19 वर्ष के शत-प्रतिशत पात्र युवाओं के नाम को मतदाता सूची में जोड़ें। सभी ईआरओ को निदेश दिया कि लिंग अनुपात(जेंडर रेशियो) तथा निर्वाचक-जनसंख्या अनुपात (ईपी रेशियो) में अपेक्षित सुधार के लिए विशेष प्रयास करें।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि अधिक-से-अधिक संख्या में अर्हता प्राप्त महिलाओं का पंजीकरण कराएँ।

ज़िलाधिकारी द्वारा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु निम्नलिखित निदेश दिया गया:

1. सभी 10+2 विद्यालयों एवं कॉलेजों तथा कोचिंग संस्थानों में 17 + एवं 18 + मतदाताओं का पंजीकरण। ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा इनके साथ नियमित बैठक कर प्रगति लायें। डिग्री कॉलेज, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज/ संस्थान में कैम्प करें।

2. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जागरूकता अभियान चलाकर मतदाता सूची में नाम शामिल करायें.

3. रैली / साईकिल रैली के माध्यम से प्रचार-प्रसार।

4. जीविका दीदियों के माध्यम से छूटे हुए महिला मतदाताओं के पंजीकरण हेतु अभियान।

5. जागरूकता रथ का संचालन करें।

6. पीडीएस डीलरों / आईसीडीएस के सहयोग से छूटे हुए महिला मतदाताओं का पंजीकरण कराएँ।

7. मुखिया / सरपंच/पंच / वार्ड सदस्य के सहयोग से छूटे हुए महिलाओं मतदाताओं का पंजीकरण कराएँ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को हाउस-टू-हाउस सर्वे के दौरान चिन्हित सभी मृत एवं स्थायी रुप से शिफ्टेड निर्वाचकों का सत्यापन कर विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विलोपन करने का निर्देश दिया । साथ ही, जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों (डीएसई) तथा समान फोटो वाली प्रविष्टियों (पीएसई) के मामलों का भी सत्यापनोपरांत मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर सम्यक निष्पादन का निर्देश दिया गया।

डीएम ने सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान जारी रखने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि आपका या आपके परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो आज ही पंजीकरण के लिए आवेदन करें। Voter Helpline App या https://voters.eci.gov.in/ से आप सुविधाजनक ढंग से जहॉं हैं वहीं से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

ज़ूम के माध्यम से इस विषय पर आयोजित इस बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा विधान सभावार प्रगति की समीक्षा की गयी। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए रहे उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) अपने-अपने क्षेत्रों में महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का नियमित आयोजन करंे। छात्र-छात्राओं के बीच इन्टरेक्टिव सेशन आयोजित कर युवा एवं महिला निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें। 18 से 19 साल के युवकों एवं युवतियों का नाम निर्वाचक सूची में शामिल करें। कोचिंग संस्थानों में अभियान चलाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वायें।

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा ज़िलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि उन लोगों के द्वारा तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों, महिला महाविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों सहित पूरे क्षेत्र में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, फॉर्म प्राप्त किया जा रहा है एवं पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है।

डीएम द्वारा सभी ईआरओ एवं एईआरओ को बीएलओ के साथ नियमित बैठक कर कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

डीएम डॉ. सिंह ने अधिकारियों को जिला में निर्वाचन साक्षरता, पंजीकरण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का निदेश दिया। उन्होंने निदेश दिया कि सघन जागरूकता अभियान चलाएं। विकास मित्रों, तालिमी मरकज, जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं, आईसीडीएस, आशा कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों, प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों एवं अन्य को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करंे। सभी स्टेकहोल्डर्स यथा शिक्षा, कल्याण, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, बैंकिग, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, नागरिक समाज एवं अन्य को इससे जोड़ंे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 कार्यक्रम चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर, 2023 (शुक्रवार) को किया गया है। दावा एवं आपत्ति दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 (शनिवार) तक दिया जा सकता है। दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 (मंगलवार) तक दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 जनवरी, 2024 को किया जाएगा।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि योग्य मतदाताओं को सहायता के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है। मतदाताओं को निर्वाचन सूची में पंजीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों तथा प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। सभी प्रपत्रों में ऑन-लाईन आवेदन हेतु वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्प लाईन ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। ऑफ लाईन आवेदन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुमण्डल निर्वाचन कार्यालयों तथा बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही मतदाता हेल्पलाईन 1950 का प्रयोग कर पंजीकरण से संबंधित अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फार्म भरने की प्रक्रिया को भी काफी सरल कर दी गयी है। फार्म-6 नया मतदाता बनने के लिए, फार्म-6क भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए, फार्म-6ख स्वैच्छिक रूप से आधार से अपना मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए, फार्म-7 निर्वाचक सूची से नाम हटाने के लिए एवं फार्म-8 पता परिवर्तन, PwD चिह्नीकरण, मतदाता सूची में संशोधन या अपने ईपिक में बदलाव करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जन्म तिथि प्रमाण (आधार), सामान्य निवास स्थान का प्रमाण तथा फोटोग्राफ्स के आधार पर कोई भी योग्य नागरिक वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाईन ऐप (वीएचए) के माध्यम से घर बैठे सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं। वे सभी योग्य व्यक्ति जो वर्ष में चार अर्हता तिथियो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर मे से किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए ऑफलाइन या ऑनलाईन आवेदन फार्म 6 में कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा।ऑनलाईन आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप , वोटर सर्विस पोर्टल, सक्षम ऐप (PwD मतदाताओं हेतु)के द्वारा किया जा सकता है ।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। उन्होंने सभी वयस्क नागरिकों विशेषकर युवाओं तथा महिलाओं से अधिक-से-अधिक संख्या में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का आह्वान किया।

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *