न्यूज ब्यूरो
पटना : कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निम्न प्रतिबंधों को लागू करने हेतु निषेधाज्ञा जारी किया गया है-
1/ पटना जिला अवस्थित सभी पार्क एवं उद्यान यथा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना /वीर कुंवर सिंह पार्क पटना/ कुम्हरार पार्क/ इको पार्क पटना बुद्धा स्मृति पार्क पटना आदि सभी पार्क एवं उद्यान तथा गांधी मैदान पटना गोलघर पटना 31 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक पूर्णत: बंद रहेंगे।
2/ इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के सामाजिक/ राजनीतिक/ मनोरंजन /खेलकूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ कार्यक्रमो में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व आयोजन /कार्यक्रम के प्रबंधक का होगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति के साथ ही किया जा सकेगा।
3/ नववर्ष की पूर्वसंध्या एवं नववर्ष के अवसर पर पटना जिला अंतर्गत स्थित एनआईटी घाट गांधी घाट एवं अन्य घाटों से सबलपुर दियारा क्षेत्र में लोग निजी नाव के द्वारा जाते हैं जिस पर रोक लगाते हुए गंगा नदी में निजी नाव के परिचालन को 31 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है।
सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित पार्क प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर अपने क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सभी पार्क एवं उद्यान को उपरोक्त तिथि को बंद करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विशेष सतर्कता बरतते हुए निजी नाव के परिचालन पर पूर्णत: रोक लगाएंगे।
जिलाधिकारी ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक नगर दंडाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था पटना को स्वयं भ्रमणशील रह कर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।