Yogesh Suryawanshi 09 नवम्बर शनिवार
सिवनी/गोपालगंज : जिला मुख्यालय से NH 44 नागपुर मार्ग पर स्थित 12 किलोमीटर दूर स्थित एमकेपीएस प्राईवेट लिमिटेड स्थापित किया गया है। उक्त फैक्ट्री से निकलने वाले केमीकल युक्त पानी से क्षेत्रीय किसानो की फसलो को नुकसान होने एवं नजदीक से कलकल कर बहती प्रदेश की जीवनदायनी माॅ वैनगंगा जिसका पानी भी प्रदूषित होता इसके अलावा यहा से निकलने वाली राख पूरे क्षेत्र वासियो के लिए नुकसान देह हो सकती है। इस बात को लेकर क्षेत्रीय लोगो में भारी आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित ग्रामीणों एवं किसानों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रहमंत्री एवं कृषि मंत्री को को दिया था। जिसके जवाब में क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,जबलपुर ने पत्र कमांक/1559 मेसर्स एमकेपीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम दिनांक 29/10/24 को एक पत्र भेजकर बोर्ड द्वारा जारी सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधान अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि बोर्ड द्वारा उद्योग को जारी सशर्त सम्मति पत्र क्रमांक 119587 दिनांक 13/01/2024 इस कार्यालय द्वारा आपके उद्योग का समय समय पर किया गया निरीक्षण, इस कार्यालय को सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लाट नं 455/456 विजयनगर, जबलपुर द्वारा निम्नलिखित सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत किया गया है एवं बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1981 अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व है,आपके द्वारा खसरा क्रमांक 895 ग्राम गोपालगंज तहसील-सिवनी जिला सिवनी में उद्योग का संचालन किया जा रहा है। जिसमें परवाईल्ड राईस मिलिंग की जा रही है, बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत सशर्त सम्मति जारी की गई है। सम्मति शर्तों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का नियमित संचालित करना एवं उत्सर्जन/निस्सारण की गुणवत्ता निर्धारित मानक के भीतर सुनिश्चित करना प्रमुख है। बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति की शर्तों का उल्लंघन करना एवं प्रदूषकों का निस्सारण/उत्सर्जन करना अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं दण्डनीय है ,आपके उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के उपयंत्री जय किशन शर्मा द्वारा दिनांक 26/10/2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग का परवाईलिंग प्लांट स्थापित होकर कार्यरत पाया गया है। निरीक्षण के दौरान आसपास के क्षेत्र में उद्योग से निस्सारित जल का भराव देखा गया जो जल अधिनियमों के प्रावधानो का उल्लंघन है। राईस मिल में बायलर में ईंधन के रूप में उपयोग होने वाली भूसी/हस्क के लिये कवर शेड का निर्माण नहीं किया गया है जिससे आसपास के भूसी यत्र तत्र फैली हुई पाई गई। आपके उद्योग से जलवायु प्रदूषण की शिकायते आसपास स्थित व्यक्तियों द्वारा लगातार की जा रही है। इस प्रकार आपके द्वारा जलवायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित की जा रही है। दिनांक 26/10/2024 को आपके उद्योग के किये गये निरीक्षण में दूषित जल उपचार संयंत्र बंद पाया गया है इसी प्रकार वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लगाया गया बैग फिल्टर भी कार्यरत नही पाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि आपके जानबूझकर पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है पूर्व में किये गये निरीक्षण में पाई गई कमियो के आधार पर आपको इस कार्यालय द्वारा आपको मौखित निर्देश दिये गये थे। आपके द्वारा आज दिनांक तक बैग फिल्टर एवं दूषित जल उपचार संयंत्र की परफारमेन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।