रांची ब्यूरो
रांची: लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। आईजी प्रिजन द्वारा S. O. P. पेश की गयी वहीं रिम्स निदेशक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। देर से रिपोर्ट पेश करने के लिए रिम्स निदेशक ने कोर्ट से मांगी माफी। इस मामले को तत्काल लंबे समय तक स्थगित कर दिया गया है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई. इस दौरान रिम्स निदेशक की ओर से अदालत में लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गयी। सुनवाई के दौरान माफी मांगते हुए रिम्स निदेशक ने कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब थी. इस कारण वे अदालत द्वारा दिये गये समय पर लालू प्रसाद से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सके थे. अदालत में लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने पक्ष रखा। अदालत ने जेल आईजी की ओर से जेल मैनुअल को लेकर दाखिल एसओपी और रिम्स निदेशक की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई लंबे समय के लिए स्थगित कर दी.
रिम्स निदेशक का स्पष्टीकरण और लालू प्रसाद से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं आ पाने के कारण पिछली तारीखों में सुनवाई नहीं हो सकी था. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रिम्स प्रबंधन पर नाराजगी जताई थी और पूछा था कि क्यों जवाब दायर नहीं किया गया. जवाब दायर करने के लिए अदालत ने समय दिया था ।