Vijay shankar
पटना । जिला पदाधिकारी-सह-समुचित प्राधिकार, पीसी एण्ड पीएनडीटी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के निदेश पर जिला में पूर्व गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसी एण्ड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के तहत जिला सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।
2. पीसी एण्ड पीएनडीटी ऐक्ट के अंतर्गत पूर्व के गठित जिला सलाहकार समिति को भंग करते हुए नई सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
3. पुनर्गठित जिला सलाहकार समिति की संरचना निम्नवत हैः
* डॉ. कामिनी सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सिविल सर्जन कार्यालय, पटना- नोडल पदाधिकारी, पीसी एण्ड पीएनडीटी
* डॉ. श्रीमती अंजु, चिकित्सा पदाधिकारी, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना- प्रसव विशेषज्ञ
* डॉ. श्रवण कुमार, न्यू बॉर्न केयर सेंटर, आर्य कुमार रोड, राजेन्द्र नगर, पटना- शिशु रोग विशेषज्ञ
* श्री लोकेश कुमार झा, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना
* श्रीमती रेबेका कुमारी, अपर लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, पटना
* पद्मश्री सिस्टर सुधा वर्गीस, नारी गुंजन, लालकोठी, दानापुर, पटना- समाजसेवी
* श्रीमती जुलेखा हसमत-जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास निगम, पटना
* श्रीमती कुमारी रौशनी वर्मा, एसएमसी यूनिसेफ- समाजसेवी
4. जिला पदाधिकारी-सह-समुचित प्राधिकार, पीसी एण्ड पीएनडीटी, पटना डॉ. सिंह ने कहा है कि नवगठित सलाहकार समिति में बाल विकास के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मार्ग-निर्देशों के अनुसार इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ, प्रसव विशेषज्ञ, समाजसेवियों तथा पदाधिकारी को नामित किया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
5. डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पीसी एण्ड पीएनडीटी ऐक्ट के अंतर्गत नए एवं नवीनीकरण अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु प्रावधानों के अनुसार जिला सलाहकार समिति की हर दो महीना में कम-से-कम एक बार बैठक होगी। इसके लिए असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया गया है।
मंगलवार दिनांक 18 जुलाई, 2023 को भी जिला सलाहकार समिति की बैठक निर्धारित की गयी है। इसमें नए निबंधन एवं नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा तथा नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व दिनांक 01 जुलाई, 2023 को भी समिति की बैठक हुई थी।
6. डीएम डॉ. सिंह द्वारा सिविल सर्जन को निदेश दिया गया है कि अल्ट्रासाउण्ड निबंधन हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के क्रम में फीफो (फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट) का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करें। आवेदन प्राप्ति के क्रम के अनुसार ही उसका निष्पादन किया जाए। नये निबंधन के लिए पीसी-पीएनडीटी कानून के तहत नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा स्थलीय जाँच कराकर निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। अनुमंडलों से प्राप्त आवेदनों के मामले में अनुमंडलीय अस्पतालों के उपाधीक्षकों के मंतव्य के साथ जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। इन जाँच प्रतिवेदनों को सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाएगा ताकि निबंधन पर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
7. डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि अल्ट्रासाउण्ड निबंधन एवं नवीकरण हेतु इच्छुक आवेदक पोर्टल (http://pcpndt.bihar.gov.in/) पर ही आवेदन करें। साथ ही अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के संचालकों द्वारा वैधता समाप्ति के एक माह पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन अवश्य समर्पित किया जाए अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
8. डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पीसी एण्ड पीएनडीटी कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन्म-पूर्व लिंग परीक्षण अपराध है। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
9. डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि चाईल्ड सेक्स-रेशियो तथा सेक्स-रेशियो को अनुकूल रखना हम सबका दायित्व है। बेहतर लिंग-अनुपात सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है।