रांची ब्यूरो
रांची । राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन के अनुसार झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर होली, सरहुल, शब-ए-बारात, चैती नवरात्र, रामनवमी और ईस्टर मनाने पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।
सरहुल और रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकलेगा। सभी प्रकार के जुलूस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मधुपुर में हाेने वाले उपचुनाव के लिए भी पूर्व से जारी शर्तां का पालन करने को कहा गया है। जबकि धार्मिक स्थल में पूर्व की तरह शर्तें लागू रहेंगी। नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।
राज्य सरकार ने गाइडलाइन में कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने जाने की छूट दी गई है। उनका एडमिट कार्ड ही पास माना जाएगा। कोरोना को लेकर पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट, बार, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लाज, शॉपिंग मॉल आदि के लिए पूर्व का एसओपी जारी रहेगा। हवाई जहाज, ट्रेन, अंतराज्यीय यात्रा के लिए तय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है ।
वहीं, मधुपुर उपचुनाव पर राजनीतिक दलों की सभा को लेकर पूर्व में जारी एसओपी व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। वहीँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लोग होली मिलन से परहेज करें। कोरोना की स्थिति पर हमारी पैनी नजर है। समय-समय पर अगर परिस्थितियां बदलती दिखेंगी तो सरकार उचित निर्णय लेगी। लोगों से अपील करता हूं कि वे परिजनों के साथ घरों में ही होली मनाएं।