vijay shankar
पटना : पटना सिटी अनुमंडल दंडाधिकारी गुंजन सिंह ने भी रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत धारा 144 का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है । निषेधाज्ञा आज से प्रभावी कर दिया गया है । निषेधाज्ञा लागू होने के बाद रेल और सड़क यातायात को किसी भी प्रकार बाधित करना दंडनीय होगा । साथ ही धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा । किसी भी प्रकार का भड़काऊ संदेश, भड़काऊ भाषण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा । साथ ही और शास्त्र लेकर चलना, प्रदर्शन करना भी दंडनीय होगा । सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना दंडनीय होगा और पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह इकठ्ठा होना, सभा करना, जुलूस निकालना, धरना-प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा ।
पटना सदर एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर ने भी पटना सदर अनुमंडल क्षेत्र में लगाया धारा 144
सहायक लोको पायलट पद पर भर्ती हेतु निकाली गई भर्ती के बाद रिक्ति बढ़ाने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों द्वारा पिछले कई दिनों से धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे आम जनों को काफी परेशानी हो रही है । परीक्षार्थियों द्वारा चल रहे आंदोलन और संभावित तोड़फोड़ और रेलवे की संपत्ति को क्षति पहुंचाने जैसे संभावनाओं के मद्देनजर पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर ने भी पटना सदर अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दिया है । यह आदेश 31 जनवरी 2024 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । श्री खांडेकर ने बताया कि धारा 144 लगाने की स्थिति में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति है एक जगह जमा नहीं हो सकते और प्रदर्शन या जुलूस करना प्रतिबंधित कर दिया गया है । घेराव नहीं किया जा सकता तथा हथियार और अग्नि अस्त्र लेकर चलना, गोली बारूद विस्फोटक सामग्री ले जाना और बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है । धारा 144 से सरकारी पदाधिकारी और तैनात कर्मचारी को मुक्त रखा गया है । साथ ही रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों पर भी आदेश के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी ।