डीएम ने ज़िला में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का दिया निदेश

डीएम ने ज़िला में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का दिया निदेश

18-19 साल के युवक-युवतियों का नाम मतदाता सूची में शामिल करें ; महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करेंः डीएम

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संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार बहुमूल्य; अधिक-से-अधिक लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएँः डीएम

नवराष्ट्र मीडिया ब्यूरो

पटना । जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया है। वे आज समाहरणालय में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) अपने-अपने क्षेत्रों में महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन करंे। छात्र-छात्राओं के बीच इन्टरेक्टिव सेशन आयोजित कर युवा एवं महिला निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें। 18 से 19 साल के युवकों एवं युवतियों का नाम निर्वाचक सूची में शामिल करें।

डीएम डॉ. सिंह ने अधिकारियों को जिला में निर्वाचन साक्षरता, पंजीकरण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का निदेश दिया। उन्होंने निदेश दिया कि समाज के भेद्य समूहों के बीच सघन जागरूकता अभियान चलाएं। विकास मित्रों, तालिमी मरकज, आगनबाँड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों, प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों एवं अन्य को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करंे। सभी स्टेकहोल्डर्स यथा शिक्षा, कल्याण, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, बैंकिग, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, नागरिक समाज एवं अन्य को इससे जोड़ंे। उन्होंने कहा कि दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर, 2023 (शुक्रवार) को किया जाएगा। दावा एवं आपत्ति दिनांक 27 अक्टूबर से 09 दिसम्बर, 2023 (शनिवार) तक दिया जा सकता है। दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 (मंगलवार) तक दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 जनवरी, 2024 को किया जाएगा। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि दिनांक 28.10.2023 (शनिवार), 29.10.2023 (रविवार), 25.11.2023 (शनिवार) एवं 26.11.2023 (रविवार) को विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दरम्यान सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे तथा भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप मतदाताओं का पंजीकरण कार्य करेंगे।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि योग्य मतदाताओं को सहायता के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है। मतदाताओं को निर्वाचन सूची में पंजीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों तथा प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। सभी प्रपत्रों में ऑन-लाईन आवेदन हेतु नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्प लाईन ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। ऑफ लाईन आवेदन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुमण्डल निर्वाचन कार्यालयों तथा बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही मतदाता हेल्पलाईन 1950 का प्रयोग कर पंजीकरण से संबंधित अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फार्म भरने की प्रक्रिया को भी काफी सरल कर दी गयी है। फार्म-6 नया मतदाता बनने के लिए, फार्म-6क भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए, फार्म-6ख स्वैच्छिक रूप से आधार से अपना मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए, फार्म-7 निर्वाचक सूची से नाम हटाने के लिए एवं फार्म-8 पता परिवर्तन, PwD चिह्नीकरण, मतदाता सूची में संशोधन या अपने ईपिक में बदलाव करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जन्म तिथि प्रमाण (आधार), सामान्य निवास स्थान का प्रमाण तथा फोटोग्राफ्स के आधार पर कोई भी योग्य नागरिक नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाईन ऐप (वीएचए) के माध्यम से घर बैठे सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं। वे सभी योग्य व्यक्ति जो वर्ष में चार अर्हता तिथियो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर मे से किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए ऑफलाइन या ऑनलाईन आवेदन फार्म 6 मे कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा।ऑनलाईन आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप , वोटर सर्विस पोर्टल, सक्षम ऐप (PwD मतदाताओ हेतु)के द्वारा किया जा सकता है ।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष निर्वाचक सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात सतत अद्यतीकरण कार्य किया जाता है। इस वर्ष 27 जनवरी से 19 सितम्बर 2023 तक 49,256 आवेदन निष्पादन कर ई-रोल अपडेट किया गया है।

डीएम ने अधिकारियों को निदेश दिया कि मतदाता सूची से समान फोटो वाली प्रविष्टियों (पीएसई) और जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों (डीएसई), नाम विलोपन इत्यादि के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करें।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त सार्वभौम वयस्क मताधिकार हम सभी के लिए बहुमूल्य है। मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। उन्होंने वयस्क नागरिकों विशेषकर युवाओं तथा महिलाओं से अधिक-से-अधिक संख्या में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का आह्वान किया।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में हम सबको सकारात्मक ढंग से शामिल होना चाहिए। हम सभी स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त तथा सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता अच्छी बात नहीं है। जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत इसे एक नया आयाम देगा।

surendra sagar

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