Kishanganj:पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को उम्रकैद सहित एक लाख रुपये का अर्थदंड

Kishanganj:पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को उम्रकैद सहित एक लाख रुपये का अर्थदंड

सुबोध,
किशनगंज 25अगस्त । विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश किशनगंज कुमार गुंजन की अदालत में पोक्सो एक्ट अंतर्गत अभियुक्त जितन ऋषिदेव‌ (उम्र-41वर्ष) के विरुद्ध सुनवाई पूर्ण होने के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास (उम्रकैद )एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी ।साथ ही माननीय न्यायाधीश के आदेश में स्पष्ट यह कहा गया कि अगर एक लाख रुपये अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक (पोस्को अधिनियम) किशनगंज के मनीश कुमार ने दी।
उन्होंने कहा कि विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में किशनगंज महिला थाना कांड संख्या 57/20 पोस्को अधिनियम वाद संख्या 37/20 धारा 320 भा.द.वि.पोक्सो अधिनियम एवं 04 पोस्को अंतर्गत अभियुक्त जितन ऋषिदेव उम्र 41 वर्ष पिता स्वं.सरयू ऋषिदेव‌ साकिन‌ फुटानीगंज थाना , दिधलबबैंक ,जिला किशनगंज को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड पीड़ित को देय होगा ।अगर अर्थदंड की भुगतान नहीं किया गया तो अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा मुकर्रर की गयी है।वही अदालत के आदेश‌ में यह भी कहा गया कि पीड़ित को बतौर मुआवजा चार लाख रुपये सरकार द्वारा देने का निर्णय लिया गया है ।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का जघन्य अपराध यह है कि अभियुक्त ने अपने ही नाबालिग सौतेली बेटी का बलात्कार किया और अदालत में आरोप सिद्ध होने के बाद उसे आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा मिली है।

subodh kumar saha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *