Patna DM : डीएम ने लोक शिकायत एवं सेवा शिकायत के 16 मामलों की सुनवाई की एवं समाधान किया

Patna DM : डीएम ने लोक शिकायत एवं सेवा शिकायत के 16 मामलों की सुनवाई की एवं समाधान किया

एक लोक प्राधिकार के विरूद्ध 1000/- रुपये का दंड तथा एक अन्य लोक प्राधिकार से स्पष्टीकरण किया गया

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 एवं बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहेंः डीएम

Vijay shankar

पटना। जिलाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में तथा बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरूद्ध 1,000 रूपया का अर्थदंड लगाया गया तथा एक अन्य लोक प्राधिकार से स्पष्टीकरण किया गया।

डीएम डॉ. सिंह द्वारा आज लोक शिकायत एवं सेवा शिकायत के कुल 16 मामलों की सुनवाई की गई एवं उसका समाधान किया गया।

दरअसल अपीलार्थी श्री अरविंद सिंह, ग्राम-निहुरा, पो.-ढ़िबरा, प्रखंड/अंचल-फुलवारीशरीफ, अनुमंडल-पटना सदर द्वारा बिजली बिल से डी.पी.एस चार्ज (विलंब अधिभार) हटाने के संबंध में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार में जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर किया गया था। परिवादी का कहना था उन्होंने वर्ष 2012 में ही विद्युत कनेक्शन लिया था परन्तु बिजली का बिल ससमय नहीं दिया जाता था तथा बिल भुगतान के बाद भी बिल में इसका समायोजन नहीं किया जाता था। परिवादी का यह भी कहना था कि बिल भुगतान का रसीद उनके पास में है। लोक प्राधिकार सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, पुनपुन द्वारा सुनवाई में बताया गया कि परिवादी का विद्युत कनेक्शन वर्ष 2014 से है। सुनवाई में पाया गया कि परिवादी द्वारा दिनांक 06.02.2023 को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष वाद दायर किया गया था। परन्तु लोक प्राधिकार सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, पुनपुन द्वारा लगभग 05 माह के बाद भी अपीलार्थी के परिवाद के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा बिल सुधार के संबंध में सुनवाई में स्पष्ट प्रतिवेदन भी समर्पित नहीं किया गया। इसके कारण जिलाधिकारी द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकार सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, पुनपुन के विरूद्ध 1,000 रूपये का अर्थदंड लगाया गया।

अपीलार्थी शिशुपाल कुमार सिंह, पिता-स्व. केदार नाथ सिंह, ग्राम- मराँची, पो. मराँची, प्रखंड/अंचल-पुनपुन, अनुमंडल- मसौढ़ी द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील में परिवाद दायर किया गया था। उनकी शिकायत जमाबंदी में खेसरा तथा एराजी दर्ज करने में विलंब के संबंध में है। लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, पुनपुन द्वारा सुनवाई के क्रम में पूछे जाने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और न ही शिकायत के संबंध में कोई स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। लगभग 01 साल से अपीलार्थी श्री शिशुपाल कुमार सिंह का परिवाद अंचल अधिकारी, पुनपुन के स्तर पर लंबित रहने के कारण जिलाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, पुनपुन से स्पष्टीकरण किया गया। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी को मामले की समीक्षा कर 01 माह के अंदर परिवाद का नियमानुसार निवारण करने तथा एवं विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करते हुए प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक शिकायतों एवं सेवा शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 एवं बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।

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