Kishanganj: जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2022 पर संवेदीकरण कार्यक्रम

*मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामलों का निश्तारण छह से बारह महीनों के भीतर करने के लक्ष्या:सचिव
सुबोध,
किशनगंज । बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के अनुपालन में सोमवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पैनल अधिवक्तागण को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 पर संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।इस अवसर पर कार्यक्रम में सभी पैनल अधिवक्तागण को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव श्री मनीष कुमार के द्वारा संबंधित अधिनियम पर जानकारी दी गई । सचिव महोदय द्वारा बताया गया की इस नियम का लक्ष्य विवेचना को सरल बनाना है । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामलों का निश्तारण छह से बारह महीनों के भीतर करने के लक्ष्य के विषय में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने निर्णय राजेश त्यागी बनाम जयवीर सिंह एवं गोहर मोहम्मद बनाम उतर प्रदेश राज्य परिवहन निगम एवं अन्य पर विस्तृत चर्चा की और उक्त दोनों निर्णयों में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु पैनल अधिवक्तागण को जागरुक किया और इस दिशा में दावेदार (क्लेमेंट )/पीड़ित का मार्गदर्शन करने हेतु अनुरोध किया जिससे वादों का शीघ्र निश्तारण संभव हो सके ।