बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा याचिका खारिज, व्यवसायियों ने किया स्वागत
विजय शंकर
पटना । बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य में बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए बिजली कंपनियों द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिए गए पुनर्विचार याचिका को आयोग द्वारा नामंजूर किए जाने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हुए आयोग के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है ।
चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने बताया कि बिजली कंपनियों ने माह अक्टूबर 2023 में बिहार विद्युत विनियामक आयोग को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के विद्युत टैरिफ में 3.03% की बढ़ोतरी करने की मांग किया था जिसे आयोग द्वारा नामंजूर करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घोषित विद्युत टैरिफ में वृद्धि न करके उसके टैरिफ में कमी के निर्णय लिया था ।
पटवारी ने बताया कि पुनः गत चार माह पूर्व बिजली कंपनियों ने राज्य में विद्युत की दरों को बढ़ाने के लिए एक पुनर्विचार याचिका आयोग के समक्ष समर्पित किया था । उक्त आलोक में आयोग ने स्टेकहोल्डर से आपत्ति मांगी थी । इस संबंध में पहली बैठक आयोग ने दिनांक 11 जुलाई 2024 को की था और पुनः इसकी फाइनल सुनवाई दिनांक 2 अगस्त 2024 को हुई थी जिसमें चैम्बर की ओर से बिजली कंपनियों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका का पूरजोर विरोध किया गया था और एक ज्ञापन भी आयोग को समर्पित किया गया था जिसमें कहा गया था कि यदि आदेश में स्पष्ट गलती/त्रुटि है तो उसे सुधारा जा सकता है आदेश का रिव्यू नहीं किया जा सकता है, यदि 2023-2024 के आंकड़ों में कुछ अंतर है तो उसे अगले साल के टैरिफ निर्धारण के दौरान सत्यकरण में लिया जाए और यदि बिजली कंपनियॉं आयोग के टैरिफ आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो उसे उचित मंच पर अपील करना चाहिए ।
पटवारी ने कहा कि आयोग के इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय पर पड़ेगा और सरकार की ओर से बिहार में उद्योगों के तेज गति से विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा ।